नई दिल्ली. केंद्र सरकार दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रख सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.
लोकसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है. यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा. एक सूत्र ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा. विधेयक पर चर्चा के समापन के बाद उसी दिन शाम को विधेयक को पारित करने के लिए मतदान होगा. वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष की ओर से बहस शुरू कर सकते हैं. सिंघवी ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया था.