Delhi Shraddha Murder Case:नई दिल्ली. श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर अदालत मंगलवार को फैसला सुना सकती है. साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा की अदालत ने आफताब के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह कहते हुए टाल दिया था कि न्यायाधीश अवकाश पर हैं.
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अदालत ने श्रद्धा ने श्रद्धा के पिता विकास कुमार की उस अर्जी पर भी सुनवाई नौ मई के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने बेटी के अवशेषों को अंत्येष्टि के लिए परिवार को सौंपने की मांग की थी. उन्होंने अदालत से कहा था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार यह रस्म पूरी करना जरूरी है. जांच एजेंसी ने श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था.
महरौली में कई टुकड़ों में मिली थी लाश
बता दें कि 18 मई को आफताब पूनावाला ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और फिर लाश को कई टुकड़ों में महरौली इलाके में फेंक दिया था.
पुलिस ने 75 दिनों में दाखिल की चार्जशीट
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी थी. पुलिस की तरफ से आफताब का नार्को टेस्ट कराया गया था. इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था. उससे कई तरह के सवाल पूछे गए थे. इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी.
ब्लो टॉर्च से जलाए थे बाल और चेहरा
पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट दायर की थी. उसके मुताबिक आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा का कत्ल करने के तीन-चार महीने बाद उसके चेहरे और सिर के बालों को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की थी. ताकि उसकी पहचान किसी हाल में ना हो सके.