दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कॉलेजों में अब किसी भी सभा, समारोह या प्रदर्शन से कम से कम 72 घंटे पहले दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। इस दिशा-निर्देश को डीयू प्रॉक्टर ऑफिस की ओर से जारी किया गया है। प्रॉक्टर ऑफिस ने बताया कि यह कदम कॉलेजों में पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेते हुए उठाया गया है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्यक्रम या प्रदर्शन के लिए प्रशासन और पुलिस को समय रहते जानकारी देना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने आगामी फेस्ट सीजन के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के तहत कॉलेजों, हॉस्टल और संस्थानों में सुरक्षा नियमों को और कठोर कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि यह कदम पिछली घटनाओं से सीख लेकर उठाया गया है। उदाहरण के लिए: मिरांडा हाउस (2022) में गेटक्रैशिंग और सुरक्षा उल्लंघन। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमन (2023) में महिलाओं को परेशान करने जैसी घटनाएँ। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए नियमों का उद्देश्य भीड़भाड़ और सुरक्षा संबंधी खतरों को रोकना और एहतियाती उपायों को बढ़ाना है।
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर ऑफिस ने कॉलेजों में होने वाले किसी भी सभा, समारोह या प्रदर्शन के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नॉर्थ और साउथ कैंपस में आयोजनों के संबंध में पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए एक संपर्क अधिकारी (Liaison Officer – एलओ) नियुक्त किया जा सकता है। निर्देशों में कहा गया है कि यह अधिकारी हर समय मौजूद रहेगा और आयोजनों के दौरान पुलिस के साथ संपर्क स्थापित करके सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक कॉलेज, हॉस्टल और संस्थान अपने आयोजनों के लिए संपर्क अधिकारी (Liaison Officer) नियुक्त कर सकते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर ऑफिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी कॉलेज या हॉस्टल को कार्यक्रम आयोजित करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना होगा:
विस्तृत सोशल मीडिया एडवाइजरी: कार्यक्रम से कम से कम 72 घंटे पहले इसका विवरण सोशल मीडिया पर साझा किया जाएगा। एडवाइजरी में कार्यक्रम की प्रकृति, समय, प्रवेश पास, यातायात व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने का मार्ग स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था: कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा दल, एक एम्बुलेंस और अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध रहेंगे।
• CCTV कैमरे: समारोह स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि आयोजनों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
• कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी: किसी भी कॉलेज, छात्रावास या संस्थान के परिसर में होने वाले आयोजन का संचालन और प्रबंधन पूरी तरह संबंधित कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
• ट्रैफिक मैनेजमेंट: कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के लिए ट्रैफिक मार्शलों की तैनाती अनिवार्य होगी, ताकि यातायात नियंत्रित और सुरक्षित रहे।
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