नई दिल्ली. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2023-24 में पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई. विश्वविद्यालय के दक्षिणी दिल्ली परिसर के निदेशक प्रो. प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रॉक्टर, मुख्य चुनाव अधिकारी, कॉलेजों के प्राचार्यों और समिति के सदस्य प्रोफेसरों ने भाग लिया.
डीयू ने चुनाव संबंधी नियमों के पालन के लिए छात्र संगठनों को सलाह दी है. चार टीमों को मिलाकर विशेष समिति भी बनाई है, जो कॉलेजों के आसपास, विशेष रूप से कैंपस क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति के सर्वेक्षण और विरूपण को रोकेगी. यह समिति चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रॉक्टर कार्यालय और डूसू 2023 चुनाव समिति के साथ दैनिक आधार पर संयुक्त रूप से काम करेगी.
इन आदेशों का अनुपालन जरूरी सभी विद्यार्थी समूहों के उम्मीदवारों को आचार संहिता, डूसू का संविधान, छात्र संघ चुनाव के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल कॉलेजेज, केरल और अन्य (लिंगदोह समिति की सिफारिश), दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 और एनजीटी आदेश, जो डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जैसे चुनाव संबंधी विभिन्न नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. इन नियमों का अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी. इसमें उल्लंघनकर्ता की गिरफ्तारी और उम्मीदवार को चुनाव से वंचित करना भी शामिल है.
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं बैठक में हुए निर्णय के अनुसार, कॉलेजों को विशेष रूप से रात में सुरक्षात्मक अमला तैनात करके, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी सलाह दी गई है. कॉलेज इस संबंध में क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) या क्षेत्र के एसएचओ से भी संपर्क कर सकते हैं और प्रॉक्टर कार्यालय को भी सूचित कर सकते हैं. बता दें कि नामांकन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 12 सितंबर तक है. नामांकन पत्रों की जांच 12 सितंबर को दोपहर 0315 बजे की जाएगी. उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन 12 सितंबर को शाम 6 बजे तक किया जाएगा. 13 सितंबर, दोपहर 12 बजे तक नामांकन वापस ले सकते हैं.