Delhi riots: दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) के खिलाफ दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को BJP नेता कपिल मिश्रा पर FIR कर मामले आगे जांच करने के निर्देश दिया है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि BJP नेता को फंसाने की साजिश रची जा रही है.

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बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में फिलहाल उन्हे राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर आगे की जांच के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर आवेदन को मंजूरी दे दी है.

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बता दें कि मोहम्मद इलियास नामक शख्स ने दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग का विरोध किया था.

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FIR करने की कोर्ट ने दी मंजूरी

पुलिस ने दावा किया कि कपिल मिश्रा को फंसाने की साजिश रची जा रही है. साल 2024, अगस्त मे दायर की गई इस याचिका में मोहम्मद इलियास ने दावा किया है कि 23 फरवरी 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को कर्दमपुरी में एक सड़क को ब्लॉक करते हुए देखा था. इस दौरान उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों की गाड़ियों को तोड़ते हुए भी देखा था.

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याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि मौके पर तत्कालीन उत्तर पूर्व डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी कपिल मिश्रा के बगल में खड़े हुए थे. कपिल मिश्रा ने प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर मिश्रा की उपस्थिति कर्दमपुरी इलाके में पाई गई है और एक संज्ञेय अपराध पाया गया है, जिसकी जांच की जानी जरूरी है.

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इससे पहले कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर 24 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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