नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शहर के कोचिंग सेंटरों से अपने परिसर में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है.
न्यायालय जून माह में मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी आग मामले का स्वत संज्ञान लेते हुए दर्ज मामले पर सुनवाई कर रहा है. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं शैलेन्द्र कौर की पीठ ने मामले को 28 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. उच्च न्यायालय ने पहले फैसला सुनाया था कि कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अतिआवश्यक है. सभी कोचिंग सेंटर्स या तो दिल्ली मास्टर प्लान-2021 या अन्य लागू नियमों के तहत अपनी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करें या बंद होने का सामना करें. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटरों के एक संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों के हित में सभी सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा.