दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप चार लगाने की भी घोषणा की है. सुबह ग्रैप तीन पाबंदियों की घोषणा की गई थी. इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रैप एक, ग्रैप दो, ग्रैप तीन और ग्रैप चार की पाबंदियां लागू होंगी. दरअसल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत तेजी से खराब हो रही है, जिसे देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समिति ने तत्काल प्रभाव से सबसे सख्त पाबंदियां ग्रैप 4 लागू करने का फैसला किया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431पहुंच गया था. वहीं शाम 6 बजे यह 441 रिकॉर्ड किया गया. प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. इससे पहले नवंबर महीने में तीन दिन ऐसे रहे थे जब सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा था. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एक्यूआई 400 से ऊपर बना हुआ है.

वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार

प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह धीमी हवा की गति, स्थिर वातावरण, खराब मौसम के पैरामीटर और मौसम की स्थितियों के साथ-साथ प्रदूषकों के फैलाव की कमी को माना जा रहा है. शनिवार शाम 6 बजे दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 441 रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है. सुबह ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाने की घोषणा की गई थी. इसी के साथ अब दिल्ली में ग्रैप एक, ग्रैप दो, ग्रैप तीन और ग्रैप चार की पाबंदियां लागू हो गई हैं. वजीरपुर में सबसे अधिक AQI 445, आनंद विहार में 439, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442 दर्ज किया गया. वहीं अशोक विहार व रोहिणी में यह 437 दर्ज किया गया है.

ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू

हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने की कोशिश में, GRAP पर CAQM ने पूरे NCR में मौजूदा GRAP के स्टेज-IV के तहत बताए गए सभी एक्शन को तुरंत लागू करने का फैसला किया है. यह NCR में पहले से लागू मौजूदा GRAP के स्टेज I, II और III के तहत किए गए एक्शन के अलावा है. इसके अलावा, NCR पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे इस क्षेत्र में हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकने के लिए बचाव के उपायों को तेज करें.

किन चीजों पर रोक

GRAP का चौथा चरण लागू होने से दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लग जाएगी. सरकार 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर सभी स्कूलों की फिजिकल क्लास बंद करने पर फैसला ले सकती है. दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है. आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां, CNG और BS VI डीजल गाड़ियों, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों को दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी.

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