दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक मामले में केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को स्वीकार किया है. साल 2019 में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.

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आप संयोजक अरिवंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है. केजरीवाल के अलावा पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका पार्षद रहीं नितिका शर्मा पर भी कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए है.

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दरअसल साल, 2019 में आप संयोजक केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रहीं नितिका शर्मा पर दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. शिकायत में इन सबके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी. आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने कहा है.

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आपको बता दें कि, अरविंद केजरीवाल के यह साल कानूनी तौर काफी परेशानियों भरा नजर आ रहा है. बीतें एक महीने में यह उनके खिलाफ दर्ज किया गया. दूसरा मामला है. इससे पहले फरवरी में केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. यह कार्रवाई उनके उस बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने हरियाणा पर यमुना नदी के पानी में ‘जहर’ मिलाने का आरोप लगाया था.

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