सत्या राजपूत, रायपुर. मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट सामने आ रहे हैं. बगैर योग्यता इनका पंजीयन भी किया गया है. ऐसे लोगों ने पंजीयन कराया है, जिनके पास मानक बोर्ड की अंकसूची नहीं है. फार्मेसी अंकसूचियों का सत्यापन होने के पूर्व पंजीयन कर दिया गया है. इसके चलते काउंसिल के सदस्यों ने काउंसिल के रजिस्ट्रार को हटाने की मांग स्वास्थ्य विभाग के सचिव से की है.

जाली अंकसूचियों से पंजीयन का प्रयास करने पर पुलिस में शिकायत न करना, पंजीयन फाइल में समस्त दस्तावेज एक साथ न रखना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन जारी किया जाना अन्य घोर अनियमितताएं शामिल है, इसलिए काउंसिल के रजिस्ट्रार को हटाने की मांग उठने लगी है.

पत्र में कहा गया है कि खेत आदि बेचकर मेहनत से कठिनतम व महंगी फार्मेसी की पढ़ाई करके पंजीयन के लिए आवेदन करने वाले लगभग 700 पंजीयन आवेदन लंबित हैं, जिनके पंजीयन में रजिस्ट्रार की रुचि नहीं है. इसी कारण फार्मासिस्टों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

डॉक्टर राकेश गुप्ता, अश्वनी विग, अजय राजपूत, हीरा शंकर साहू ने स्वास्थ्य सचिव को सौंपे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रुप में पंजीयन प्राप्त कर चुके ऐसे फार्मासिस्ट जिन्होंने अमान्य बोर्ड से 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण किया हो तथा इसके अलावा ऐसे फार्मासिस्ट भी जिन्होंने अन्य राज्यों से फार्मेसी अर्हता प्राप्त कर छत्तीसगढ़ में पंजीयन कराया हो के पंजीयन की जांच के लिए छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद द्वारा परिषद सदस्यों की एक जांच समिति 6 माह पूर्व गठित की गई है.

सदस्यों ने कहा कि लगभग 25000 पंजीयन में से मात्र 3000-4000 पंजीयन की जांच में समिति ने पाया है कि अमान्य बोर्ड से 10वीं, 12वीं उत्तीर्ण भारी मात्रा में लोगों के पंजीयन हुए हैं, जिसमें 29 के पंजीयन निरस्त किये गये हैं. प्रकरण न्यायालय में चले जाने के कारण अमान्य बोर्ड वालों की आगे की जांच रोकी गई है, लेकिन जिन्होंने अन्य राज्यों से फार्मेसी अर्हता प्राप्त कर छत्तीसगढ़ में पंजीयन कराया है, पंजीयन में भी भारी अनियमितताएं जांच समिति को प्राप्त हो रही है. इसमें फार्मेसी अंकसूचियों का सत्यापन होने के पूर्व पंजीयन कर दिया जाना, संदिग्ध सत्यापन पत्रों के आधार पर पंजीयन किया जाना, जाली अंकसूचियों से पंजीयन प्रयास करने पर पुलिस में शिकायत न करना, पंजीयन फाइल में समस्त दस्तावेज एक साथ न रखना, अपूर्ण, गलत, संदिग्ध दस्तावेज के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीयन जारी किया जाना अन्य घोर अनियमितताएं शामिल है.

इसी तरह के लगभग 450-500 प्रकरण सामने आए हैं. इससे प्रतीत होता है कि जाली, फर्जी फार्मासिस्ट पंजीयन करवाने कोई रैकेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार के सहयोग से काम कर रहा है. इसके रिक्त एक ही कर्मचारी से वर्षों से सत्यापन कार्य लिया जाना, जांच के लिए दस्तावेज तत्काल उपलब्ध नहीं कराया जाना, पुलिस शिकायत के लिए परिषद के निर्णय के बावजूद पुलिस शिकायत में हीला हवाला करना (मजबूरी में सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रार को पृथक से 09.12.2022 को पत्र देना पड़ा तब भी 8 दिन बाद 16.12.2022 को पुलिस को सूचना दी गई), जांच को सीमित रखने सदस्यों को कहना आदि गतिविधियों के कारण जांच में बाधा हो रही है.

पत्र में कहा गया है कि सभी परिस्थितियों के लिये वर्तमान रजिस्ट्रार डॉ. श्रीकांत राजिमवाले जिम्मेदार है, जिन्हें पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया था. इस तरह विगत 14-15 वर्षों से वे ही पंजीयन कर रहे हैं तथा उन्हीं जाली पंजियनों की जाँच के समय उनकी उपस्थिति से जाली दस्तावेजों में हेरा-फेरी, पुलिस जांच में आधा अधूरा सहयोग, जांच कार्य में बाधा व लीपापोती होगी. जांच प्रभावित ना हो उन्हें हटाकर पूर्णकालिक तथा नियमानुसार फार्मेसी अर्हताधारी को रजिस्ट्रार बनाये जाने का निर्णय फार्मेसी परिषद द्वारा 2018 में ही लिया जा चुका है, लेकिन पद लोलुपता वश डॉ. श्रीकांत राजिमवाले द्वारा उसी समय उक्त निर्णय का क्रियान्वयन करने शासन को प्रस्ताव ही नहीं दिया गया एवं स्वयं‌ पदासीन बने रहना चाहते हैं.

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