कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान एक महत्वपूर्ण आवेदन हाईकोर्ट में दायर किया गया. इस आवेदन में मांग की गई कि ओबीसी आरक्षण की सुनवाई के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच बनाई जाए, जिसमें जनरल और ओबीसी का जज शामिल न हो.
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अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इन्द्र कुमार पटेल ने आवेदन करते हुए कहा कि जिस तरह से राम मंदिर के मामले में एक स्पेशल बेंच बनाई गई थी, ठीक उसी तरह ओबीसी के आरक्षण में मामले में भी एक स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई की जाए.
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अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने अपने आवेदन में यह मांग की है कि ओबीसी आरक्षण में सुनवाई के लिए स्पेशल जजों की जो बेंच बनाई जाए, उसमें SC-ST और अल्पसंख्यक से जज शामिल हों. यही नहीं आवेदन में यह भी मांग की गई है कि इस स्पेशल बेंच में जनरल और ओबीसी वर्ग के जजों का चयन न किया जाए.
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