चंडीगढ़. एसजीपीसी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) में मतदाता के लिए उम्र 18 साल किए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
फिरोजपुर निवासी हरमनप्रीत कौर व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एसजीपीसी चुनाव के लिए वोट बनाने के लिए 21 साल की उम्र को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार आम चुनाव में देश में मतदाता बनने के लिए 18 साल की उम्र है लेकिन एसजीपीसी के चुनाव के लिए 21 साल है जो अनुचित है। याचिका में केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब-चंडीगढ़, हिमाचल व एसजीपीसी को प्रतिवादी बनाया गया है।

शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी पर आधारित बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाई कोर्ट को इस बाबत दस्तावेज पेश करें कि क्या किसी अन्य धार्मिक संस्था के चुनावों में आयु सीमा 18 तय की गई है या नहीं।
ज्ञात रहे कि इससे पहले एसजीपीसी चुनाव के लिए वोटर सूची तैयार करने प्रक्रिया को धीमा बताते हुए दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हिमाचल के मुख्य सचिव व चुनाव आयुक्तों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार से जवाब तलब किया हुआ है। आरोपों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने में देरी का मुख्य कारण पुरानी प्रणाली का इस्तेमाल है। इसमें तेजी लाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प अपनाना सबसे बेहतर रहेगा। दूसरा बड़ा कारण यह है कि हर जगह मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अलग-अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है.
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