राजनांदगांव। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर ने नई  गाइडलाइन जारी की है. धरना-प्रदर्शन, जुलुस, रैली और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी. धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं शादी, अंत्योष्ठि और दशगात्र में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, कालोनी और अन्य सार्वजनिक जगहों पर होली मिलन पर भी रोक लगा दी गई है. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार सभी प्रकार के खेल और इवेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. कलेक्टर ने होली को लेकर भी निर्देश दिए हैं. पूर्व निर्धारित और नए कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य रहेगी. यह सभी आदेश 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशी रहेगा.