रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेंटिस्ट डॉक्टर को ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की मांग करने वाली आरोपी महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला फरार चल रही है. उसने अपने वकील की माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर आज सुनवाई हुई और एडीजे सुमीत कपूर की कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

डॉक्टर के वकील संजय शर्मा ने न्यायालय के सामने दलील दी कि महिला ने गलत तरीके से डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया था, इसलिए वह डर कर भाग रही है और अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका लगा रही है. वकील ने यह भी दलील रखी की झूठी केस दर्ज कराने पर महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.

जानकारी के अनुसार महिला अपने बहन और परिजनों के साथ घर छोड़कर कही भाग गई है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है. हालांकि पुलिस अभी भी महिला की खोजबीन कर रही है.

डेंटल डॉक्टर अरविंद जैन पर महिला ने रेप का आरोप लगाया था. मामले की जांच की गई जिसमें आरोप बेबुनियाद पाए गए. उसके बाद महिला के खिलाफ डॉक्टर ने राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद से महिला के परिवार समेत घर छोड़कर फरार चल रही है.

इसे भी पढ़ें- डॉक्टर ने महिला और युवती के खिलाफ दर्ज कराया ब्लैकमेलिंग का केस, धमकी देकर 30 लाख रुपए मांगने का आरोप

बता दें कि डॉक्टर अरविंद जैन के क्लीनिक में आरोपी महिला 28 जुलाई 2015 को दात का इलाज कराने आई थी. कई बार क्लिनिक में इलाज हुआ. इस दौरान उन्होंने गलत इलाज करने का आरोप लगाया और पैसे की मांग करने लगी. जब मांग पूरी नहीं की तो झूठे केस में फंसा देते हुए धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर 30 लाख रुपए की मांग की थी. बाद में डॉक्टर के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज करा दिया था. जिसके बाद डॉक्टर अरविंद जैन में महिला के खिलाफ 14 अक्टूबर को ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है.