रोहित कश्यप, मुंगेली– रायपुर मंत्रालय में शिक्षा विभाग के उपसंचालक एवं तत्कालीन मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी एनके द्विवेदी एवं लेखापाल व्ही के सूर्यवंशी को भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने तीन 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं मामले में तीन अन्य आरोपी के खिलाफ भी दोष सिद्ध किया गया है.

आपको बता दें कि वर्ष 2012-13 में मुंगेली जिले में अनुकंपा नियुक्तियों में गड़बड़ी एवं भ्रष्टाचार होने की शिकायत हुई थी, जिस पर मुंगेली जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी एनके द्विवेदी एवं लेखपाल व्हीके सूर्यवंशी के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई. इस पूरे मामले में वर्ष 2014 में विशेष न्यायालय के समक्ष चालान पेश होने के बाद विचारण प्रारंभ किया गया, जिसमें अभियोजन ने 13 साक्षियों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराकर मामला संदेश से परे प्रमाणित किया गया. जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मुंगेली के विशेष न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल के द्वारा सुनवाई करते हुए आज 3-3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई. इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र पांडेय ने शासन की ओर से पैरवी की.

वर्तमान में एनके द्विवेदी मंत्रालय में शिक्षा विभाग के उप संचालक हैं वहीं व्हीके सूर्यवंशी जिला शिक्षा कार्यालय मुंगेली में लेखापाल के पद पर पदस्थ है.