रायपुर- वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा है कि अगले महीने एक अप्रैल से शराब की बिक्री पर अनिवार्य रूप से बिल देना होगा। देशी और विदेशी दोनों तरह की मदिरा दुकानों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होगा। दुकानों में भीड़ होने अथवा अन्य कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिलिंग नहीं होने की सूचना मिलने पर संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर कठोर कारवाई की जाएगी। अमर अग्रवाल ने आज आबकारी भवन में आयोजित जिला आबकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में इस आशय के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

अमर अग्रवाल ने आबकारी विभाग की टोल फ्री नम्बर 14405 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आम नागरिकों से भी इस नम्बर पर आबकारी विभाग से जुड़ी किसी भी तरह की सूचना अथवा शिकायत दर्ज कराने के अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि टोल फ्री नम्बर पर मिले शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। आबकारी मंत्री ने शराब बारों की जांच के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बार संचालन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समिति को सभी संचालित बारों की नाप-जोख और सूख्म निरीक्षण करने को कहा है।

अग्रवाल ने कहा कि बिना स्कैनिंग के कोई भी मदिरा सरकारी दुकान से बिक्रय नहीं की जाएगी। कबीरधाम जिले में बिना स्कैंनिग के मदिरा विक्रय किए जाने पर वहां के डीईओ को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। आबकारी मंत्री ने साफ चेताया है कि बिना बिलिंग और स्कैनिंग के शराब विक्रय किए जाने में यदि कोई तकनीकी दिक्कत अचानक सामने आती है, तो इसकी लिखित सूचना आबकारी संचालनालय को दी जाए, अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 11 महीनों में विभाग को 4 हजार 655 करोड़ रुपए की आबकारी राजस्व मिली है।अमर अग्रवाल ने अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश फ्लाईंग स्क्वायड के अधिकारियों को दिए। उन्होंने नए साल के लिए दुकानों के व्यवस्थापन और मदिरा परिवहन के लिए टेण्डर की प्रगति की भी जानकारी ली। बताया गया कि इस साल शराब परिवहन की दरें पिछले साल से तुलनात्मक रूप से कम आई है।