रायपुर। लॉकडाउन में फीस वसूली स्थगित रखने के निर्देश के बाद भी पालकों को स्कूल प्रबंधन की ओर से भेजे जा रहे मैसेज पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी. निर्देश का पालन नहीं करने पर विद्यालय के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 188 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
दरअसल, फीस नहीं लेने के लिए पूर्व में निर्देश जारी करने के बाद भी निजी स्कूल पालकों को मोबाइल पर संदेश पर संदेश देते जा रहे हैं. लगातार मिल रही शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्यों और प्रबंधकों को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर निर्देश की याद दिलाई है.
स्कूल प्रबंधन को लिखे पत्र में बताया कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाइल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली हेतु संदेश नही प्रसारित नहीं किया जाए. निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालको की बैठक नहीं कराई जाए. ऑनलाइन शिक्षा के लिए पालकों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाए.