राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार (21 दिसंबर) को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल, 2025 (वीबी-जी राम जी) को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह बिल कानून बन गया. इससे पहले यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था. नए अधिनियम की एक मुख्य बात यह है कि इसमें एक वित्तीय वर्ष में प्रति ग्रामीण परिवार वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर कम से कम 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय में स्थिरता और निश्चितता आएगी। इससे औपचारिक रूप से एक नया ग्रामीण रोज़गार ढांचा शुरू हो गया है। इसका मकसद आजीविका सुरक्षा को मज़बूत करना और समावेशी ग्रामीण विकास को तेज करना है। सरकार इस बिल को अगले साल ( 2026) से 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी में है. यह प्रस्तावित कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेगा.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक यह बिल मनरेगा की जगह लेगा और यह विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ एक आधुनिक कानूनी ढाँचा पेश करता है। कानून के प्रावधानों के तहत इच्छुक ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 125 दिन का रोजगार देना सरकार की वैधानिक जिम्मेदारी होगी. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य किया गया है. तय समयसीमा के भीतर भुगतान नहीं होने पर देरी का मुआवजा देने का भी प्रावधान रखा गया है.

यह कानून ग्रामीण रोज़गार को एक अलग कल्याणकारी योजना के बजाय विकास के एक इंटीग्रेटेड साधन के रूप में फिर से स्थापित करना चाहता है। इस कानून के तहत मज़दूरी वाला रोज़गार टिकाऊ और उत्पादक सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण से जुड़ा होगा, जिसमें जल संरक्षण परियोजनाएं, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित संपत्ति और खराब मौसम की घटनाओं के असर को कम करने के उद्देश्य से किए जाने वाले काम शामिल हैं।

यह पक्का करने के लिए कि खेती की एक्टिविटीज़ में कोई रुकावट न आए, राज्यों को बुवाई और कटाई के पीक सीज़न के दौरान 60 दिनों तक का कुल ब्रेक देने का अधिकार दिया गया है. यह कार्यक्रम 60:40 केंद्र और राज्य फंडिंग पैटर्न के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में काम करेगा, साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान होंगे।

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