कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार, रीवा जोन के आईजी, मऊगंज के एसपी समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

यह पूरा मामला मऊगंज स्थित देवरा महादेवन मंदिर हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल, पिछले हफ्ते मऊगंज के खटखरी चौकी क्षेत्र के देवरा महादेवन मंदिर में अतिक्रमण को लेकर हिंसा हुई थी। पूरा विवाद 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन को लेकर उपजा था। मंदिर परिसर पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर हिंदू समर्थक धरने में बैठे थे। धरना स्थल पर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे और समर्थकों को बाउंड्री तोड़ने के लिए उकसा दिया।

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विधायक का फरमान मिलते ही कार्यकर्ताओं ने बाउंड्री तोड़नी शुरू कर दी। कलेक्टर-एसपी विधायक प्रदीप पटेल से शांति बनाने की अपील की, लेकिन विधायक नहीं माने और दंगा करवा दिया। भाजपा कार्यकर्ता जमीन के बड़े हिस्से में काबिज मुस्लिम परिवारों को हटाने जेसीबी लेकर पहुंचे थे।

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इसे लेकर नरेंद्र बहादुर सिंह नाम के शख्स ने HC में याचिका दायर की है। जिसमें मऊगंज हिंसा के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही विवादित जमीन पर रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, प्रदेश सरकार, आईजी रीवा जोन, एसपी मऊगंज समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले पर दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी।

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