नई दिल्ली। एयर इंडिया पर विमानन नियामक डीजीसीए ने 90 लाख रुपए के अधिक का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान संचालित करने के कारण फाइन लगाया है। इसके अलावा नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर 6 लाख और 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने संबंधित पायलट (pilot) को आगाह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसमें कहा गया कि एयर इंडिया लिमिटेड ने एक ‘नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन’ की ओर से संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक ‘नॉन-लाइन-रिलीज’ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। नियामक ने इसे एक गंभीर ‘शेड्यूलिंग’ घटना पाया है, जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।

एयरलाइन ने 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों आदि की जांच शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों ने विनियामक प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता है।

डीजीसीए ने उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए, एयरलाइन के परिचालन निदेशक पर 6 लाख और एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।