नई दिल्ली। विमान में महिला यात्री पर दूसरे यात्री के पेशाब करने का मामला सामने आने के बाद विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था डीजीसीए ने सिविल एविशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन किया है. यह बदलाव उन यात्रियों के लिए है, जो एयरलाइन कंपनी की ओर से मना करने, फ्लाइट कैंसिल होने और फ्लाइट में देरी के कारण बोर्डिंग नहीं कर पाते हैं.

संशोधन से उन यात्रियों के लिए भी सहुलियत होगी, जिनकी इच्छा के बगैर उनके टिकट को खरीदे जाने की तुलना में सामान्य श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया हो. अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एयरलाइन की ओर से यात्री को प्रतिपूर्ति देय होगी. घरेलू क्षेत्र के लिए प्रतिपूर्ति की यह राशि करों सहित टिकट की लागत का 75% होगा.

वहीं अंतरराष्ट्रीय विमानों के मामलों में यह 1500 किमी या उससे कम की दूरी के टिकटों का 30% और 1500 से 3500 किमी के टिकटों का 50% होगा. प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एयरलाइंस को टैक्स के साथ करना होगा. डीजीसीए की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक