देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई. 11:45 बजे शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शासन ने 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट में मुख्य रूप से जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दी गई है. जिसमें अब छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा को रखा गया है. यानी अब छोटे अपराधों में केवल अर्थ दंड का प्रावधान रखा गया है.

धामी कैबिनेट के अहम फैसले-

  • भारत सरकार की साल 2024 में आई ‘इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन’ मुआवजा को पिटकुल के अपने प्रोजेक्ट्स में अडॉप्ट करने पर सहमति दे दी है. जिसमें बिजली टावर लगने वाली जमीन के मालिक को सर्किल रेट के आधार पर मिलने वाले मुआवजे के प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई है.
  • छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा दी जाएगी. इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है.
  • भारत सरकार ने ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए अतिरिक्त एफआईआर देने का सुझाव दिया था. जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने भी ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किए हैं.
  • कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक को हटाया गया.

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  • एग्रीकल्चर भूमि पर इको रिसॉर्ट के साथ ही अब रिसॉर्ट भी बना सकेंगे. जबकि पहले एग्रीकल्चर भूमि पर रिसॉर्ट बनाने के लिए लैंड यूज चेंज करने की जरूरत होती थी.
  • रोड लेवल में बनने वाले पार्किंग फ्लोर की हाइट को पूरे बिल्डिंग की हाइट में काउंट नहीं किया जाएगा. सड़क किनारे बनने वाले मोटल सुविधा को समाप्त कर दिया गया है.
  • टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पुलिंग स्कीम को मिली मंजूरी.
  • उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश को मिली मंजूरी.
  • टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भर्ती अब लोक सेवा आयोग के बजाय यूनिवर्सिटी के स्तर से होगी भर्ती.
  • 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा किए हुए लोगों को कनिष्ठ अभियंता के पद प्रमोट किया जाएगा.
  • नैनी सैनी एयरपोर्ट का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया था, जिसे विचलन के जरिए अनुमति दी गई थी. ऐसे में अब इसे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है.
  • सितारगंज के कल्याणपुर में प्रभावितों को जो पट्टे पर जमीन आवंटित की गई थी. उन सभी के नियमितीकरण को लेकर 2025 में नियम बनाए गए थे, उसमें सर्किल रेट 2016 रखा गया था. अब 2004 के सर्किल रेट को तय किया जाएगा.
  • मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और साइलेज एवं पशु पोषण योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर 60 फीसदी किया गया. जबकि पहले 75 फीसदी सब्सिडी था.

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  • देहरादून में रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड के निर्माण संबंधित एनएचआई की ओर से भारत सरकार को अनुरोध भेजा गया था. ताकि, इसमें आने वाली रॉयल्टी और जीएसटी में छूट दे दी जाए. जिस पर उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्माण एजेंसी पहले रॉयल्टी और जीएसटी जमा करेगी, लेकिन बाद में वित्त विभाग से इसे वापस कर दिया जाएगा. करीब 46 करोड़ रुपए की रॉयल्टी और 575 करोड़ की जीएसटी की छूट होगी.
  • सगंध पौधा केंद्र का नाम बदलकर परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है.
  • 15 साल से पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मोटर वाहन टैक्स पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी.
  • उच्च शिक्षा विभाग के तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है. ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी. इसके लिए एक संस्था का चयन किया जाएगा.
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तहत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी मिली है. 11वीं और 12वी में पढ़ने वाले बच्चों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी.
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एक अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान है. जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. जिला स्तरीय निदेशालय को भी मंजूरी मिली.