देहरादून. उत्तराखंड सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग को लेकर सख्त हो गई है. सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को ये स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रक्रिया उन्हीं विभागों में की जाए, जहां स्थाई नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही हो.
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की ओर से इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया गया है. जिसमें उल्लेख है कि विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियुक्ति केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही की जाएगी. नियमित पदों को संविदा, आउटसोर्सिंग या अन्य वैकल्पिक माध्यमों से भरने के प्रयासों पर अब रोक लगेगी.
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आदेश के मुताबिक सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शासन की ओर से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. शासनादेश में लिखा है कि 25 अप्रैल 2025 को जारी पूर्व आदेशों के माध्यम से ये व्यवस्था तय की गई थी कि नियमित पदों पर कार्मिकों का नियोजन केवल निर्धारित चयन प्रक्रिया से ही किया जाए.
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