रेनु अग्रवाल,धार। मध्यप्रदेश के धार जिले में दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था. जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने एक पक्ष के 8 लोगों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. जबकि दूसरे पक्ष के 10 लोगों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है.
दरअसल पूरा मामला धार जिले के सादलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बग्गड़ का है, जहां साल 2015 में पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था. चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर बंदूक और धारदार हथियार चले थे. जिस कारण एक पक्ष के दो लोगों की मौत हो गई थी. इसी मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्रा ने दोहरे हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया है. एक पक्ष के 8 लोगों को आजीवन कैद और दूसरे पक्ष के 10 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई के बीच जेल में बंद एक आरोपी की मौत हो चुकी थी. ऐसे में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है.
चुनाव को लेकर था मनमुटाव
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले उप संचालक त्रिलोक चंद्र बिल्लौरे ने हत्या वाले मामले में हुई सजा को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि सुरेश और रंजित वेगरा का उपचुनाव को लेकर मनमुटाव चल रहा था. इसी बीच में करीब 7 साल पहले 4 नवंबर 2015 को रात्रि के समय विवाद हुआ था. इस दौरान रात के समय आरोपियों ने एकमत होकर सुरेश और उसके साथियों के साथ मारपीट की. गोली चलने से समंदर सिंह और गुलाब की मौत हो गई थी. आरोपियों ने तलवार से कई लोगों को चोट भी पहुंचाई थी.
इन्हें मिली आजीवन कारावास की सजा
आज शनिवार को आरोपी नवलसिंह पिता अम्बाराम, भारतसिंह पिता बालुसिंह, दुलेसिंह पिता अम्बाराम, लाखनसिंह पिता बालुसिंह चौहान, दशरथ पिता दुलेसिंह, रंजीतसिंह उर्फ कालु पिता ओमप्रकाश चौहान, नारायण पिता देवीसिंह चौहान और मुकेश उर्फ डेडी पिता जगदीश मकवाना को धारा 302 के तहत दोहरा आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है.
10 साल की सजा सुनाई
प्राणघातक हमले में घायल हुए दूसरे पक्ष में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक अधिकारी सतीश ठाकुर ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित रंजीतसिंह अपने खेत से आ रहा था, तभी आरोपियों ने मारपीट की थी. मामले में सुमेरसिंह, नाथुसिंह, सुरेश, अनिल, समंदर, कमल, कुंदन, अर्जुन, भीमसिंह व विमल को धारा 307 भादवि में 10 -10 वर्ष व 326 भादवि में 7 -7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है.
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक