• अनिल अंबानी की कंपनी पर एरिक्सन के 550 करोड़ बकाया, कोर्ट ने दिए थे 15 दिसंबर 2018 तक चुकाने के आदेश

  • भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्सन ने अवमानना याचिका लगाई थी, कोर्ट ने अनिल अंबानी को दोषी ठहराया

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी को भुगतान से जुड़े विवाद में अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के दो डायरेक्टर को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है. अदालत ने बुधवार को कहा कि उन्होंने जानबूझकर भुगतान नहीं किया. अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं.

कोर्ट ने कहा है कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए. कोर्ट ने अनिल अंबानी और दोनों निदेशकों पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है. एरिक्सन के बकाया और पेनल्टी का भुगतान नहीं करने पर अनिल अंबानी और दोनों निदेशकों को जेल जाना पड़ेगा.

  • क्या है पूरा विवाद ?

एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी. उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई. पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे. सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे.