डिजिटल पेमेंट का जमाना है और आज छोटे-बड़े हर व्यापारी से लेकर आम उपभोक्ता तक, UPI के जरिए भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है। अक्सर जल्दबाजी में गलत UPI ID या नंबर डाल देने से राशि गलत व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है—क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) और NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने इस तरह की स्थितियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए हैं, जिनका पालन कर आप अपने गलत भेजे गए पैसे वापस पा सकते हैं।

UPI ट्रांजैक्शन गलत कैसे हो जाता है?
- गलत मोबाइल नंबर या UPI ID डालना: जल्दबाज़ी में टाइपिंग मिस्टेक्स आम बात है।
- गलत QR कोड स्कैन करना: दुकानों या ठेलों पर एक जैसे क्यूआर कोड्स लगे होते हैं, जिससे भ्रम हो सकता है।
- गलत कॉन्टैक्ट को चुन लेना: चैट या कॉन्टैक्ट लिस्ट से पेमेंट करते समय चूक हो सकती है।
- बचाव का तरीका: भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम और ID अच्छी तरह जांचें।
गलती हो गई? अब क्या करें?
- अगर आपने गलती से किसी और के खाते में UPI पेमेंट कर दिया है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
- ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें, जिसमें तारीख, समय, राशि और ट्रांसफर ID साफ़ दिखाई दे।
- प्राप्तकर्ता से संपर्क करें और स्क्रीनशॉट भेजकर राशि लौटाने का अनुरोध करें।
- अगर वह असहयोग करे, तो उस UPI ऐप में जाकर हेल्प या रिपोर्ट सेक्शन में जाकर शिकायत दर्ज करें।
- विवरण दें: ट्रांजैक्शन ID, तारीख, समय, राशि, गलत UPI ID या मोबाइल नंबर।
- शिकायत पर ऐप की कस्टमर टीम जांच कर रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगी।
अगर ऐप से मदद न मिले, तो अपने बैंक की ब्रांच या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें और जरूरी दस्तावेज दें:
- ट्रांजैक्शन रसीद
- बैंक स्टेटमेंट
- संबंधित UPI आईडी और मोबाइल नंबर
- अगर सेंडर और रिसीवर दोनों का बैंक एक ही हो, तो पैसे लौटने की संभावना 24 से 48 घंटे में बढ़ जाती है।
NPCI पोर्टल से शिकायत कैसे करें?
अगर बैंक और ऐप से संतोषजनक जवाब न मिले, तो आप NPCI की वेबसाइट www.npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
“What We Do” सेक्शन में जाकर UPI विकल्प चुनें
वहां मांगी गई जानकारी दें
- ट्रांजैक्शन ID
- ट्रांसफर की तारीख
- सेंडर और रिसीवर की UPI ID
- शिकायत का विवरण
- NPCI मामले की जांच कर रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगा।
- टोल-फ्री हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें
NPCI ने टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 जारी किया है, जिस पर कॉल करके भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ध्यान दें
- अगर दोनों पक्षों का बैंक एक ही है, तो रिफंड जल्दी हो सकता है (1-2 दिन)
- बैंक अलग-अलग होने पर 3 से 5 दिन या इससे अधिक लग सकते हैं
- RBI बैंकिंग लोकपाल से अंतिम शिकायत कैसे करें?
- अगर 30 दिनों के भीतर भी समाधान नहीं होता, तो आप RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- RBI ग्राहकों और बैंकों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए यह फ्री और निष्पक्ष सेवा प्रदान करता है।
RBI की नई गाइडलाइन क्या कहती है?
RBI की नई गाइडलाइन के अनुसार, 24 से 48 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करने पर पैसे वापस मिलने की संभावना अधिक होती है। बैंक और ऐप कंपनियों को इस प्रक्रिया में तेज़ और पारदर्शी जवाबदेही देनी होती है।
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