नोएडा. टॉफी दिलाने का लालच देकर एक व्यक्ति ने सात साल की मासूम को घर से ले जाकर डिजिटल रेप (Digital Rape) किया. परिजन की शिकायत पर फेज दो थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है.
Also Read This News:
- कौन हैं वो चार गुजराती… जिन्हें गृहमंत्री अमित शाह ने बताया देश का गौरव…
- Horoscope Of 19 May : इस राशि के जातक आज करेंगे कोई धार्मिक काम, हो सकता है आकस्मिक विवाद, जानिए अपनी राशि …
कोतवाली प्रभारी ने मीडिया को बताया कि गुरुवार को एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि जब उनकी सात साल की बेटी घर पर अकेली थी, तभी एक व्यक्ति बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर साथ ले गया और उसके साथ डिजिटल रेप किया. मासूम रोती हुई घर पहुंची और घटना की जानकारी पिता को दी.
क्या है Digital Rape:
डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो. डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप है. इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट उंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगो को भी डिजिट कहा जाता है. अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है, यानी जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो ये डिजिटल रेप कहा जाता है.
विदेशों की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है. साल 2013 से पहले भारत में छेड़खानी या डिजिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं था. लेकिन निर्भया केस के बाद साल 2013 में इस शब्द को मान्यता मिली. बाद में डिजिटल रेप को Pocso एक्ट के अंदर शामिल किया गया. ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि डिजिटल रेप की वारदातें बच्चों को साथ होती हैं. ऐसे में बच्चों के हाव भाव पर नजर रखने की जरुरत है.