दीपक ताम्रकार, डिंडोरी। डिंडोरी जिला कोर्ट की विशेष न्यायालय ने रिश्वतखोर ASI को जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने घूसखोर एएसआई को 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। रिश्वतखोर ASI राघवेन्द्र तिवारी ने सड़क हादसे के आरोपी के पिता से कोर्ट में चालान जल्दी पेश करेन के एवज में 10 हजार रुपए की डिमांड की थी। इसकी शिकायत आरोपी संतोष पाण्डेय के पिता रेवा पाण्डेय ने जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से कर दी थी। इसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 5 हजार घूस लेते एएसआई को गिरफ्तार कर लिया था। 6 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 4 साल की सजा सुनाई।
दरअसल 11 नवंबर 2015 को संतोष पाण्डेय पिता रेवा पाण्डेय ने कार से शैलेष साहू को टक्कर मार दी थी। हादसे में शैलेष साहू की मौत हो गई थी। मामले की जांच एएसआई राघवेन्द्र तिवारी ने की थी। कोर्ट में चालान जल्दी पेश करने के एवज में एएसआई राघवेन्द्र तिवारी ने सड़क हादसे के आरोपी के पिता रेवा पाण्डेय से 1000 हजार रुपए इनाम के तौर पर मांगा था। इसकी शिकायत रेवा पाण्डेय ने जबलपुर लोकायुक्त पुलिस से 4 जनवरी 2016 को की थी।
आरोपी राघवेन्द्र तिवारी के निवास स्थान पर लोकायुक्त की टीम ने 5 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एएसआई के खिलाफ धारा 7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राघवेन्द्र तिवारी पिता रामसुमरन को धारा 13(1)डी सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का दोषी पाते हुए 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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