कुंदन कुमार/पटना: सरकारी नौकरियां या संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का लाभ केवल बिहार में रहने वाले दिव्यांगों को ही बिहार सरकार देगी. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है और स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के रहने वाले दिव्यांग को ही सरकारी नौकरी या संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा.
दिव्यांग को मिलेगा आरक्षण
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की नौकरी में 4 फीसदी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है और यह आरक्षण बिहार में सिर्फ बिहार में रहने वाले दिव्यांग को ही मिलेगा. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य राज्य के दिव्यांग को बिहार सरकार के सरकारी नौकरी या संस्थानों में नामांकन में आरक्षण नहीं मिलेगा.
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