नई दिल्ली. देश में छूट के साथ कुछ दुकानें खोलने की छूट दी है. गैरी जरूरी सामनों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. संस्थान में काम करने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा. 50 प्रतिशत स्टाफ़ की काम कर सकते हैं. बता दें कि गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ ये अनुमति दी है.
ये नहीं खुलेगी
बैठ के खाना वाला होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शापिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे. जिस दुकान में सेंट्रल AC होगा वो नहीं खुलेगा.
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिम, हेल्थ क्लब, रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे. ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों (गैर नगरपालिका) में सभी बाजार खुल सकते हैं- वे जो आवासीय क्षेत्रों में हैं, जो बाजारों में हैं और जो अकेले हैं, शहरी (नगर निगम) क्षेत्रों में बाजार का परिसर जैसे दिल्ली का नेहरू स्थान, लाजपत नगर आदि नहीं खुल सकते, सबसे महत्वपूर्ण कि हॉट स्पॉट वाले जगहों के लिए अभी कोई आदेश नहि आया है. अब कल सुबह राज्य सरकारें स्थती स्पष्ट करेगी तभी मामला समझ आएगा.
कमर्शियल और प्राइवेट कैटेगरी में ये छूट देते हुए गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि सभी रजिस्टर्ड दुकानें खोली जा सकती हैं. यह छूट आस-पड़ोस में चलने वाली दुकानों और रिहायशी इलाके की दुकानों पर लागू है.
नगरी निकायों के अधीन मार्किट की दुकानों को भी खोला जा सकता है. हांलाकि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल में स्थित दुकानें कहीं भी नहीं खोली जाएगी. जिन दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. उन्हें अपने यहां 50% कामगारों से काम चलाना पड़ेगा. दुकान में रहने वालों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा. यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जो दुकान हॉस्पिटल और कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित है उस पर यह छूट लागू नहीं है.
पढ़िए आदेश की कॉपी-