द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर हुई कमल ध्यानी की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने आरोपित सब-काॅन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल होने तक हर सप्ताह स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के उद्देश्य से आदेश दिया है कि मामले की जांच किसी सक्षम अधिकारी के निरीक्षण में की जाए।
द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में कमल ध्यानी की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सब-कांट्रैक्टर राजेश प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएस औजला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि मानवीय जीवन की क्षति और सुरक्षा मानकों में बरती गई लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही, दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, तब तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट हर सप्ताह कोर्ट को अनिवार्य रूप से सौंपी जाए। इससे जांच में पारदर्शिता बनी रहेगी और पीड़ित पक्ष को केस की प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी।
सब काॅन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक 25 वर्षीय युवक की जान जाना एक गंभीर विषय है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि घटनास्थल पर सुरक्षा उपायों और पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। कोर्ट का मानना है कि यदि इस स्तर पर आरोपित को रिहा किया गया, तो वह मजदूरों, स्थानीय निवासियों या अन्य गवाहों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अभी पुलिस रिकाॅर्ड जुटा रही है और जांच शुरुआती चरण में है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान आरोपित के वकील ने पुलिस पर अवैध हिरासत में रखने का गंभीर आरोप लगाया। इस दावे की सत्यता परखने के लिए कोर्ट ने पश्चिमी जिला पुलिस को 16 फरवरी तक थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है।
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