दीपक ताम्रकार,डिंडोरी। मध्यप्रदेश में गांजा की तस्करी करने वालों तस्करों ने न्यायालय ने सजा सुनाई है। गांजा का अवैध परिवहन करने के आरोप में जिला न्यायालय के 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि थाना करंजिया में आरोपियों आशीष पिता सूर्यकांत विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कोसडाकला थाना माण्ड जिला प्रयागराज (उत्तरप्रदेश), संजय कुमार मौर्य पिता राधेश्याम उम्र 24 वर्ष निवासी डण्डपानपुर थाना माण्डवास जिला प्रयागराज, सूरज कुमार पिता नब्बुलाल कुशवाह उम्र 24 वर्ष निवासी हाडियामाण्डा थाना माण्डा जिला प्रयागराज, लोकनाथ उर्फ रिंकू पिता बनारसीलाल सोनवानी उम्र 21 वर्ष निवासी माण्डा जिला प्रयागराज एवं शेषमणि सिंह उर्फ बब्बू पिता अवधराज सिंह ठाकुर उम्र 41 वर्ष निवासी गढ़चडैया थाना जिगना जिला मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश)

Read More : सरकार को नोटिस: ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस, कहा- गंभीर मसले पर क्यों नहीं दे रहे ध्यान 

सभी ने 5 जनवरी 2019 को हर्राटोला बजाग में वाहन स्कार्पियो में 74 किलो 700 ग्राम गांजा रखकर परिवहन करने के आरोपी है। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला डिंडौरी द्वारा प्रत्येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(ख)(इ) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus