भुवनेश्वर। ओडिशा में दिवाली के त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल है. राज्य भर में लोग एक-दूसरे को मिठाइयां और शुभकामनाएं देकर उत्सव का आनंद ले रहे हैं. भुवनेश्वर, कटक और पुरी जैसे शहरों में पटाखों और सजावटी सामान की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ देखी जा रही है. सड़कों पर दीयों, रंगीन सजावट और मिठाइयों की बिक्री में भी तेजी आई है.

वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि प्रदूषण और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके.

दिवाली पर पटाखों के लिए जारी दिशा-निर्देश:

  1. केवल दीये जलाकर दिवाली मनाएं और पटाखे शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच ही फोड़ें. साथ ही, श्रृंखलाबद्ध पटाखे और 125 डीबीए का अधिकतम शोर स्तर उत्पन्न करने वाले पटाखे फोड़ने से बचें.
  2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र जैसे शांत क्षेत्रों में बगीचों/पार्कों के पास पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए.
  3. खुले क्षेत्रों में केवल हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति है.
  4. सड़कों और व्यस्त यातायात में झुग्गी-झोपड़ियों और आसानी से ज्वलनशील संरचनाओं के पास पटाखों का उपयोग करने से बचें.
  5. 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है. पटाखे फोड़ते समय सूती कपड़े पहनें.
  6. सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों को छोड़कर पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है.