नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 में घरेलू उड़ानों को मंजूरी दे दी है. 25 मई से विमानन कंपनियां घरेलू उड़ान शुरू करेंगे, लेकिन हवाई यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद हवाई अड्डे में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके लिए भारत सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है.

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, हवाई यात्रा से पहले हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ कम से कम चीजों को छूना होगा, सेल्फ डिक्लेयरिंग (स्व-घोषित) फार्म भरने के साथ आरोग्य सेतु एप में रजिस्ट्रेशन करना होगा, डिजिटल पेमेंट के साथ अधिकृत टैक्सी लेनी होगी, केवल एक चेकइन बैग और एक केबिन बेग की अनुमति होगी, इसके अलावा बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, रोगियों को हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है.

इसके अलावा वेब-चेकइन करते हुए बोर्ड पास हासिल करना होगा, बैगेज टेग और बैगेज आइडेंटिफिकेशन नंबर डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर बैग में लगाना होगा, ये नहीं कर पाए तो बैग में प्रमुखता से पीएनआर नंबर के साथ अपना नाम लिखकर चिपकाना होगा.
इसके साथ ही साथ टर्मिनल में प्रवेश से पहले यात्री को मास्क लगाना होगा, यात्री को यात्रा से दो घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा. इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया में रहने वालों और कोविज-19 के प्रभावितों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है. इन बातों को स्व घोषित फार्म में जिक्र करना होगा.

इन सबके बाद भी जिन यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं है, वे यात्रा करते हैं, तो वे दंड के भागीदार होंगे. एयरलाइंस को भी उन्हें ही बोर्डिंग पास देना होगा, जिन्होंने तमाम शर्तों को पूरा किया है. इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जिनका हवाई यात्रा करने के पहले ध्यान रखना होगा.