Donation In Ram Temple: अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देना चाहते हैं तो इस पर इनकम टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत, सरकार राम मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए दान की गई राशि के 50% पर आयकर छूट का लाभ उठा सकती है.

नियम क्या कहते हैं

Donation In Ram Temple: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत सभी करदाता जैसे व्यक्तिगत करदाता, कंपनियां और फर्म धार्मिक संस्थानों को पैसा दान करके टैक्स बचा सकते हैं. हालाँकि, आप हर जगह दान करके कर कटौती का दावा नहीं कर सकते. इसके लिए आपको केवल उन्हीं संस्थानों या धर्मार्थ ट्रस्टों को दान देना होगा जिनके बारे में जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से राम मंदिर ट्रस्ट को धारा 80जी(बी)(2) के तहत ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है. इसलिए, मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए किए गए दान पर 50% की छूट दी जा सकती है.

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं

Donation In Ram Temple: मान लीजिए आपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1 लाख रुपये का दान दिया है. तो इसमें से आप 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि यह राशि आपकी कुल कर योग्य आय से काट ली जाएगी. हालांकि, इसके लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय दान की रसीद जमा करनी होगी.

कौन से करदाता पात्र हैं

केवल वे करदाता जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, इस दान पर कर छूट के पात्र हैं. केवल मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए दिए गए दान पर 50% की छूट मिलेगी. दान की गई राशि आपकी कुल सकल आय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए.

10% से अधिक की राशि कर कटौती के लिए पात्र नहीं होगी. टैक्स छूट के लिए दान की रसीद जरूरी है. इसके अलावा 2000 रुपये से ज्यादा का नकद दान भी टैक्स छूट का पात्र नहीं होगा. इसके साथ ही वास्तु या अन्य किसी भी तरह का दान इस टैक्स छूट के दायरे में नहीं आएगा.

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