Taxation Highlights of Union Budget FY 2024-25: आयकर बजट 2024 की मुख्य विशेषताएं और घोषणाएँ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2024 भाषण में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की. इन बदलावों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए आयकर स्लैब और मानक कटौती में बढ़ोतरी शामिल है. मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई. साथ ही 5% टैक्स दर के लिए टैक्स स्लैब की सीमा 5 लाख रुपये से बदलकर 7 लाख रुपये कर दी गई. कर दरों में वृद्धि के साथ पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया गया. उम्मीद के मुताबिक पुरानी आयकर व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई क्योंकि सरकार नई व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहती है.

आयकर दरें

1. कर देनदारी को कम करने के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर दरों को और तर्कसंगत बनाया गया है

2. विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की जाएगी

3. नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है.

पूंजीगत लाभ

1. पूंजीगत संपत्तियों के लिए होल्डिंग की अवधि – सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए, होल्डिंग अवधि 12 महीने है और अन्य सभी संपत्तियों के लिए यह 24 महीने है.

2. सूचीबद्ध इक्विटी पर एलटीसीजी 10% से बढ़कर 12.5% हो गया. उक्त लाभ पर पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी.

3. गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति, सोना, अन्य संपत्ति) पर एलटीसीजी 20% से घटकर 12.5% हो गया. इंडेक्सेशन लाभ अब 23 जुलाई 2024 से समाप्त कर दिया गया है.

4. सूचीबद्ध इक्विटी पर धारा 111ए के तहत एसटीसीजी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है. अन्य सभी अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू दरों पर कर लगाया जाता रहेगा.

5. निवासियों और गैर-निवासियों के बीच समानता लाने के लिए पूंजीगत लाभ पर कर की दर को अब संरेखित कर दिया गया है.

6. 1 अक्टूबर 2024 से विकल्पों की बिक्री पर एसटीटी 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो गया और वायदा बिक्री पर 0.0125% से 0.02% हो गया.

मुकदमों

1.           लंबित अपीलों के तेजी से समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024 शुरू की गई है.

2.           कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये कर दी गई है.

3.           यदि आय 10 साल पहले से 50 लाख रुपये से अधिक है, तो री-ओपनिंग और री-असेसमेंट का दायरा अब केवल 5 साल तक सीमित कर दिया गया है.

4.           खोज मामलों में पुनः खोलने/पुनर्मूल्यांकन की अवधि 1 सितंबर 2024 से 10 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष की जाएगी

अन्य मुख्य विशेषताएं

1.           आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी की जाएगी.

2.           स्टार्ट-अप एंजेल टैक्स अब निर्धारण वर्ष 2025-26 से समाप्त कर दिया गया, स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत

3.           बायबैक पर आय को लाभांश के रूप में माना जाएगा और अब प्राप्तकर्ताओं के हाथों लागू दरों पर कर लगाया जाएगा

4.           1 अगस्त, 2024 को या उसके बाद ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर 2% की दर से समकारी लेवी लागू नहीं होगी.

5.           काला धन अधिनियम के तहत 20 लाख रुपये तक की विदेशी चल संपत्ति का खुलासा न करने पर कोई जुर्माना नहीं.

6.           ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% की जाएगी

7.           10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के अधिसूचित लक्जरी सामानों पर 1% टीसीएस लेवी.

8.           कई भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को 2% टीडीएस दर में समेकित किया जा रहा है.

9.     किसी फर्म द्वारा अपने साझेदार को किया गया भुगतान 10% टीडीएस के अधीन होगा और कामकाजी साझेदारों के पारिश्रमिक की सीमा में वृद्धि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी.

10.     धारा 47(iii) के तहत कॉर्पोरेट उपहारों के लिए कोई पूंजीगत लाभ छूट नहीं .

अप्रत्यक्ष कराधान की मुख्य विशेषताएं

1. गलत रिफंड को छोड़कर, वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माने की सशर्त छूट. इन वर्षों के लिए भुगतान किया गया ब्याज और जुर्माना वापस नहीं किया जाएगा.

2. उक्त अधिकारी द्वारा जारी समन के अनुपालन में उचित अधिकारी के समक्ष बुलाए गए व्यक्ति की ओर से एक अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए संशोधन, यह जांच मामलों में महत्वपूर्ण राहत होगी.

3. वित्त वर्ष 2024-25 से मौजूदा धारा 74 को प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 74ए का उद्देश्य जीएसटी कानूनों के तहत समयसीमा को तर्कसंगत बनाना है.

4. अपीलीय न्यायाधिकरण में तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलकर्ता ने विवाद में कर की राशि के 20% के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया है, जो अधिकतम चालीस करोड़ रुपये है.

5. सरकार जीएसटी कानूनों के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधानों को हटाने के लिए एक निश्चित तारीख तय करेगी.