रायपुर– पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता को MD की फर्जी डिग्री मामले में आज जिला न्यायालय से राहत मिल गई है. डॉ पुनीत गुप्ता ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई थी. इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर पुनीत गुप्ता को जमानत की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में किसी भी थाना में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.

बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को कहा कि पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है. तब सरकारी वकील ने बताया कि इस संबंध में एक शिकायत पुलिस को मिली है, जिसकी जांच की जा रही. इस आधार पर कोर्ट ने कहा कि इस पर अग्रिम जमानत की कोई जरूरत नहीं है.

पुनीत गुप्ता के वकील अमित बनर्जी ने बताया कि इस मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं है. आज जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने से प्रतिवेदन मंगाया और जब प्रतिवेदन आया तो गोलबाजार थाने की पुलिस ने बताया कि इस मामले में अपराध दर्ज नहीं है.

इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आपने जमानत याचिका क्यों लगाई है तो बताया कि हमारी 70/19 में डीकेएस वाले मामले में अग्रिम जमानत हो चुकी है.और हम बयान देने जाएंगे तो आशंका है कि पुलिस दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार कर लेगी. तो इसलिए हमने अग्रिम जमानत याचिका लगाई है. फिर न्यायालय ने उसे देखा और कोर्ट ने कहा कि इसमे अपराध दर्ज नहीं है इसलिए आपको अग्रिम जमानत की आवश्यकता नहीं है.

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आप बयान देने के लिए जा सकते हैं. अमित बनर्जी ने इस फैसले पर कहा कि अब हम सुरक्षित है. अगर कोई अपराध दर्ज नहीं है तो पूरी संभावना है कि 8 मई को हमें बयान देने जाने में कोई दिक्कत नहीं है.

बता दें कि कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने पुलिस में डॉ पुनीत गुप्ता की फर्जी डिग्री को लेकर शिकायत की है .