ग्वालियर, कर्ण मिश्रा। नशे की खेती पर MP हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। गांजा खेती के आरोप की जमानत मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि सेटेलाइट से मादक पदार्थों की खेती की निगरानी की जाए। क्षेत्रवार मादक पदार्थो की खेती का रिकॉर्ड बनाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फोरेंसिक लैब से सुझाव लेने का भी आदेश दिया है।
दरअसल मुरैना की बानमोर पुलिस ने गांजा तस्करी के केस में धारा 27 के मेमो के आधार पर मुकेश मीणा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। बीते 23 अक्टूबर से वह जेल में बंद है। आरोपी की ओर से जमानत एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की गई थी, जहां आरोपी के एडवोकेट ने तर्क दिया कि पुलिस ने मुकेश को झूठे केस में फंसाया है। उसने कभी गंजे की खेती नहीं की है। इसी दलील पर हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे जिनके जबाब आरोपी मुकेश के अधिवक्ता नहीं दे पाए और हाईकोर्ट ने मुकेश को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासन को मादक पदार्थों के मामलों में पांच तरीके सुझाए जिसके जवाब एक्सपर्ट तलाशेंगे और 22 अप्रैल को कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी पेश करेंगे।
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