दुर्ग। जिला सुकमा में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ प्रार्थी को भतीजे की शादी में शामिल होने जलाराम भवन आना भारी पड़ गया. मौके का फायदा उठाकर अज्ञात आरोपी ने जलाराम भवन के कमरे में सोने चांदी के जेवरात रखे बैग की चोरी कर ली. प्रार्थी की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है.
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी विनय कुमार ठाकुर 16 नवंबर को अपनी पत्नी के एक रिश्तेदार भतीजे की शादी में शामिल होने जलाराम भवन सिविल लाइन दुर्ग आया हुआ था. उसकी पत्नी ने अपना हैंडबैग जलाराम भवन के द्वितीय तल के एक कमरे में पखकर बाहर से कुंडी लगाकर शादी कार्यक्रम में गई थी.

शादी कार्यक्रम के बाद रात 12.30 बजे जब जलाराम भवन वापस आकर कमरे में देखे तो उसकी पत्नी का बैग गायब था. बैग में सोने का डायमंड इयररिंग, एक जोड़ी सोने का झुमका, एक नग डायमंड पेंडल सोने की चैन के साथ, एक सोने की चैन, एक चांदी का ब्रेसलेट एवं नगदी रकम 7000 नहीं थे.
अनुकम्पा नियुक्ति में अनियमितता सेवा से हटाए गए दो कर्मचारी
दुर्ग। अनुकम्पा नियुक्ति में गंभीर अनियमितताओं को लेकर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने दो नगर निगम कर्मचारियों को सेवा से हटाने की कार्रवाई की है. दोनों नियुक्तियां प्रथम दृष्टया शासन के अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी नियमों के विपरीत पाई गई थीं.
दरअसल, इन नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताते हुए लोक आयोग में शिकायत की गई थी. आयोग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर निगम प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों प्रीति उज्जैनवार (सहायक राजस्व निरीक्षक) तथा नम्रता रक्सेल (भृत्य) को कारण बताओ नोटिस जारी किया, परंतु दोनों द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया. इसके बाद 23 जुलाई 2025 को दोनों को निलंबित करते हुए विभागीय जांच प्रारंभ की गई.
विभागीय जांच अधिकारी ने दस्तावेज़, नस्ती, गवाहों के बयान एवं प्रतिपरीक्षण के बाद स्पष्ट किया कि अनुकम्पा नियुक्ति के लिए शासन के 2013 के एकजाई निर्देश तथा 29 अगस्त 2016 के परिपत्र की कंडिका 6 (अ) का खुला उल्लंघन हुआ. कंडिका 6 (अ) के अनुसार दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में यदि एक सदस्य पहले से ही शासकीय सेवा में है, तो किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा.
दोनों मामलों में परिवार का सदस्य पहले से ही सरकारी सेवा में पाया गया, इसलिए नियुक्तियां नियम विरुद्ध घोषित की गईं. निगम द्वारा दोनों कर्मचारियों को 4 नवंबर 2025 को अंतिम अवसर दिया गया, परंतु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब शासन के नियमों के विपरीत पाया गया. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (8) के तहत दोनों कर्मचारियों पर सेवा से हटाने की कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई. दोनों आदेश 17 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभावशील है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शिविर का आयोजन 24 से
दुर्ग। आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पंचायत पाटन में 24 से 29 नवम्बर, जनपद पंचायत धमधा में 01 से 06 दिसम्बर, जनपद पंचायत दुर्ग में 08 से 15 दिसम्बर, नगर पंचायत जामुल में 16 से 20 दिसम्बर और नगर पंचायत अहिवारा में 22 से 31 दिसम्बर तक इन स्थानों पर शिविर आयोजित किये जाएंगे.
शिविर में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही संबंधित कंपनी रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड के कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्रवाई करेंगे. शिविर में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर किया जा सकता है.
शेयर ट्रेडिंग में ठगी पर ब्रोकरेज फर्म संचालक के खिलाफ मामला दर्ज
भिलाईनगर। पाटन थाना अंतर्गत तर्रीघाट का युवक ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हुए 31 लाख 50 हजार रुपए ठगी का शिकार हो गया. रिपोर्ट पर पुलिस मामले में धारा 3(5) 318(4) बीएनएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.
पाटन पुलिस ने बताया कि खिलेश्वर सिन्हा (34 वर्ष) ग्राम तर्रीघाट में रहता है. खेती और शेयर मार्केट में निवेश का काम करता है. यूट्यूब के माध्यम से जानकारी एकत्र कर 18 अगस्त 2025 को एसबीएसबीएल कम्युनिटी नामक वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ा. इसमे लाभ देने वाले स्टॉक खरीदने के लिए सुझाव दिया जाता था. इस वाट्सऐप ग्रुप के एडमिन अंकुश, सुरेश जैन ने खिलेश्वर को श्री बाहुबली ब्रोकरेज फर्म नामक ऐप से ट्रेडिंग करने का सुझाव दिया.
तब खिलेश्वर ने उक्त ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग करने लगा और 16 सितंबर से 25 सितंबर 2025 के मध्य लगभग 31 लाख 50 हजार रुपए शेयर मार्केट में लगाया और जब खिलेश्वर ने पैसा निकलना चाह तब पैसा नहीं निकल रहा था. इस पर खिलेश्वर ने अंकुश सुरेश जैन से उसके मोबाइल नंबर से संपर्क किया. तब अंकुश, सुरेश जैन ने खिलेश्वर को कहा कि प्रॉफिट कॉम्पीटीशन चल रहा है. इसलिए नहीं निकल रहा है. वाट्सऐप ग्रुप के एडमिन अंकुश, सुरेश जैन ने मोबाइल में श्री बाहुबली ब्रोकरेज फर्म नामक फर्जी एप इंस्टाल कराकर 31 लाख 50 हजार रूपये का धोखाघड़ी की.
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