दुर्ग। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. क्षेत्र के कुल 21 शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 11 विद्यालयों को पूर्णतः स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे अब स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.

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केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने उरला, तितुरडीह एवं शक्तिनगर स्थित शासकीय विद्यालयों में तैयार हो रहे स्मार्ट क्लास एवं स्मार्ट स्कूल का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विद्यालयों में डिजिटल तकनीक आधारित आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. इस क्रम में स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लास की पहल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हो रही है.

निजी के समकक्ष विकसित हो सरकारी स्कूल

प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि शासकीय विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण, संसाधन एवं अधोसंरचना निजी शिक्षण संस्थानों के समकक्ष विकसित हों, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को समान अवसर और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध हो सके.

सीएसआर मद से हाई-टेक एजुकेशन

सीएसआर मद से हाई-टेक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अब शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी आधुनिक संसाधनों, डिजिटल कंटेंट एवं नवाचार आधारित शिक्षण प्रणाली से जुड़कर अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे इससे प्रदेश के शैक्षणिक भविष्य को नई गति मिलेगी.

यहां लगेगी स्मार्ट क्लास

हाई स्कूल सिकोलाभाठा, मिडिल स्कूल शक्ति नगर, प्राथमिक शाला नयापारा, उमावि तकिया पारा, प्राथमिक शाला डिपरापारा, प्राथमिक शाला सरदार पटेल, प्राथमिक शाला लालबहादुर शास्त्री, प्राथमिक शाला झुग्गीपारा, प्राथमिक शाला पोटियाकला तथा पूर्व माध्यमिक शाला बोरसीभाटा दुर्ग .

ट्यूशन टीचर की घर के बाथरुम में जली लाश मिलने से सनसनी

भिलाईनगर। भिलाईनगर थाना अतंर्गत सेक्टर 8 के एक घर से अधेड़ महिला की जली हुई लाश बाथरूम में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है या फिर महिला की हत्या की गई है. फिलहाल, पुलिस की टीम एफएसएनएल टीम के साथ इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है.

भिलाईनगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि रंजना देवांगन (50 वर्ष) निवासी सेक्टर-8 सड़क 11 निवासी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है. वहीं रंजना के दो बेटे भी हैं. मंगलवार की शाम को रंजना के घर से अचानक देर शाम धुआं उठने लगा. धुएं के साथ-साथ बदबू भी आ रही थी. इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी.

मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, लेकिन तब तक रंजना 100 प्रतिशत जल चुकी थी, और जलने के कारण उसकी मौके पर ही मौत भी हो गई थी. फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर यह मामला हत्या है या आत्महत्या.

हड़ताल को लेकर बीएसपी बरतेगा सख्ती

भिलाईनगर। बीएसपी मैनेजमेंट ने 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होने वालों पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. आईआर विभाग यूनियन नेताओं को चेतावनी दे रहा है कि वे प्रोटेक्टेड वर्कर नहीं हैं. बिना पूर्व स्वीकृति केछुट्टी में रहने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रोडक्शन प्रभावित होने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है.

मैनेजमेंट के सूत्रों के अनुसार आई डी एक्ट की धारा 22 (1) (डी) के अनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे लोक उपयोगी सेवाओं में जब सुलह अधिकारी के समक्ष हड़ताल का विषय सुलह वार्ता में शामिल कर लिया गया हो तो हड़ताल पर जाना गैरकानूनी और पूर्णतः प्रतिबंधित है. साथ ही साथ कोई भी छुट्टी जो प्रबंधन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हो वह अनाधिकृत अनुपस्थिति होती है जिसके लिए कार्मिक के गवर्निंग रूल या स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

ज्ञात हुआ है कि शीर्ष सेल प्रबंधन विशेष अधिकारों के तहत कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले संयंत्र के कर्मियों के अतिरिक्त बाहर से प्रदर्शनकारी लाने वाले नेताओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगा . नेताओं को यह स्पष्ट संदेश औद्योगिक सम्बन्ध विभाग द्वारा दिया जा रहा है कि वतर्मान में कोई भी श्रमिक नेता प्रोटेक्टेड वर्कर नही है अतः उन्हें कोई भी संरक्षण प्राप्त नही है.

पूर्व में भी प्रबंधन ने कुछ लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की थी जिसे वापस लिए जाने के प्रयास 3 साल से जारी हैं पर उन कार्रवाईयों को वापस नही लिया गया. इसके अतिरिक्त पिछली हड़ताल में काम से गैरहाजिर करीब 150 कर्मियों को अवैध हड़ताल में शामिल मानकर उनकी पदोन्नति रोक दी गयी थी .

विरोध कर चूड़ी भेंट करने वाले मामले में अपराध दर्ज

दुर्ग। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट बाइक चलाने के मामले ने अब राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है. इस घटनाक्रम के बाद एनएसयूआई दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष वरूण केवलतानी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. मामला दुर्ग ट्रैफिक थाना में ट्रैफिक टी आई के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है.

जानकारी के मुताबिक, 7 फरवरी को एनएसयूआई के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रैफिक थाना पहुंचे थे. उन्होंने ट्रैफिक टी आई युवराज साहू से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी. उन लोगों ने अपने साथ भेंट स्वरूप चूड़ी साड़ी भी लेकर आए थे. इस दौरान एनएसयूआई नेताओं ने टीआई के साथ दुर्व्यवहार भी किया था. इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. यातायात जागरूकता सप्ताह के दौरान मंत्री बिना हेलमेट के सड़कों पर घूमते नजर आए थे और इस वीडियो को खुद मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया था. ट्रैफिक पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया था.

5 बड़े बकायेदारों का निगम ने किया नल कनेक्शन विच्छेद

दुर्ग। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर निगम का राजस्व विभाग बड़े बकायेदारों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है. शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करने निगम पूर्ण रूप से सक्रिय है. राजस्व विभाग अमले द्वारा बकाया कर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पांच नल कनेक्शन विच्छेद किए गए.

निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया कर जमा नहीं करने की स्थिति में आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. जिन बकायेदारों पर कार्रवाई की गई, उनमें श्रीमती अमरीका बाई केलाबाड़ी वार्ड 41, पुष्पा यादव जनता क्वार्टर पद्मनाभपुर वार्ड 46, हरक राम नेताम जनता क्वार्टर पद्मनाभपुर वार्ड 46, ईश्वर सिंह सिविल लाइन रायपुर नाका वार्ड 48, ज्ञानचंद सिविल लाइन रायपुर नाका वार्ड 48 शामिल है. इन सभी के विरुद्ध कर बकाया होने के कारण नल कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की गई है. इस दौरान सहायक राजस्व अधिकारी थानसिंह यादव, राजस्व उप निरीक्षक रामखिलावन शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक रुपेश नायक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक राजदीप कसार एवं धनवर्धन चंद्राकर सहायक राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे.

बच्ची से छेड़छाड़ पर आरोपी को सजा

दुर्ग। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी दुर्ग अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी को पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी.

26 फरवरी 2025 की शाम को बच्ची के पड़ोस में ही थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाले आरोपी औरंगजेब उर्फ मोती उर्फ असलम (30 वर्ष) में बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया. इसके बाद बच्ची को छत पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ की. इस पर बच्ची चिल्लाते हुए भाग कर अपने घर चली गई थी. जब इसकी जानकारी बच्ची ने अपने परिवार वालों को दी तब मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला थाने में तैनात प्रधान आरक्षक त्रिलोक की अचानक मौत

दुर्ग. बस स्टैंड में बस से उतरते ही प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े. उन्हें तत्काल समीप के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया. महिला थाने में तैनात प्रधान आरक्षक त्रिलोक सिंह 47 साल बालाघाट के रहने वाले थे और वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर बालाघाट गए हुए थे. मंगलवार की सुबह लगभग 6.30 बजे वह अपनी बेटी के साथ बस से दुर्ग लौटे थे. बस से उतरते ही अचानक वे गिर पड़े जिससे उन्हें चोटें आई थी. पद्मनाभपुर थाना प्रभारी राजकुमार लहरे ने बताया कि उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया था जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पद्मनाभपुर थाना पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है.

भाजपा के निष्कासित नेता ने की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी

भिलाईनगर। पूर्व पार्षद और भाजपा के निष्कासित नेता जय प्रकाश यादव पर सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है. मामले में सुपेला पुलिस ने धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है.

सुपेला पुलिस ने बताया कि अर्जुदा जिला बालोद निवासी मिथलेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि जय प्रकाश यादव का उसके गांव देवगहन में आना जाना रहता था. गांव में रहने वाले ओमप्रकाश सिन्हा ने जय प्रकाश यादव ग्रामीणों की जान पहचान कराई. वह अपने आपको भाजपा नेता बताता था. आरोपी जय प्रकाश उर्फ जेपी का कहना था कि उसकी बड़े-बड़े नेता व मंत्री से अच्छी जान पहचान है. वह उनके बच्चों को अच्छे पद में नौकरी लगवा सकता है. इसके चलते वह और गांव के कई लोग आरोपी जय प्रकाश के राजनीतिक जान पहचान के बहकावे में आ गए.

आरोपी ने गांव के 6 व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर कुल 16 लाख रूपये वर्ष 2021 से 2022 के बीच ले लिए. उसने तो अपनी पुस्तैनी कृषि भूमि बेचकर एवं केसीसी लोन निकालकर किस्तों में रूपए दिए. उसके अलावा धनेश्वरी साहू से स्टाफ नर्स के लिए 4 लाख, कीमा साहू से सब इंस्पेक्टर के पद के लिए 4 लाख, डोमेश्वर कुमार से सब इंस्पेक्टर के लिए 3 लाख, मनोज कुमार से प्यून के के लिए 2 लाख, महेश कुमार से जीडी कॉस्टेबल के के लिए 2 लाख, विशेष दास से प्यून के पद हेतु 1 लाख लिए गए. इस तरह नौकरी नहीं लगने से मोबाइल से कई बार एवं वाट्सअप से रकम वापसी के लिये बात की गई, लेकिन अब तक किसी की रकम नहीं लौटाई . प्रकरण में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बीएसपी एक्स आफिसर्स एसो. की बैठक 13 को

भिलाईनगर। बीएसपी एक्स-ऑफिसर्स एसोसिएशन की 64वीं जनरल बॉडी मीटिंग 13 फरवरी को सुबह 10.30 बजे प्रगति भवन (ओए बिल्डिंग), सिविक सेंटर में होगी. इसमें मुख्य रूप से ईपीएस-95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन स्टेटस, बढ़ी हुई ग्रेच्युटी केस, बीएसपी हॉस्पिटल के मुद्दे, हाउस रिटेंशन स्कीम वगैरह जैसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. यह जानकारी एक्स आफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट सरोज रंजन दास ने दी.

अवैध प्लाटिंग पर मनोज राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज

दुर्ग। अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम दुर्ग ने बड़ी कार्रवाई की है. भवन अधिकारी नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा मनोज राजपूत पिता जवाहर सिंह राजपूत निवासी नेहरू नगर, भिलाई के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है.

भवन अधिकारी द्वारा मनोज राजपूत पर मामला आरोपित किया है कि ग्राम सिकोला स्थित कृषि भूमि का बिना व्यपवर्तन कराये, निगम दुर्ग से कालोनी विकास कराने हेतु अनुमति लिए बगैर तथा नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग से भूमि विकास की मंजूरी लिए बिना तथा ले आउट अनुमोदित कराए बगैर, आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए भूमि छोड़े बिना उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमियों पर अभियुक्त द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि को अवैध कालोनी निर्माण करने हेतु छोटे- छोटे टुकड़ों में बांटकर 43 से अधिक लोगों को विक्रय कर दिया गया.

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि पर मनमाने तरीके से बिना अनुमति के सड़क, नाली एवं भवन बनाकर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है. अभियुक्त द्वारा उपरोक्त खसरा नं. की भूमि पर अवैध प्लाटिंग के संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा आयुक्त नगर निगम दुर्ग को पत्र के माध्यम से जानकारी दिया गया.

संज्ञान में आते ही आयुक्त नगर निगम द्वारा ग्राम सिकोला के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, निगम के सब इंजीनियर की टीम द्वारा मौका स्थल जांच कर पंचनामा बनाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 396 सहपठित जुर्म धारा 292 (ग) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत पंजीबद्ध क्रिमिनल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. प्रथम दृष्टया में उक्त अपराध सही पाया गया, जिस पर अगली सुनवाई 10 मार्च को नियत किया गया. नगर निगम दुर्ग तरफ से जय प्रकाश साहू अधिवक्ता द्वारा पैरवी किया गया.