भिलाईनगर। बीएसपी मैनेजमेंट ने 01 दिसम्बर 2025 से पुरानी रिटेंशन स्कीम को रद्द करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया. यह आदेश 17 नवंबर 2025 से प्रभावी है, जबकि नई दरें 01 दिसंबर से लागू होगी.

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बीएसपी की पुरानी रिटेंशन पालिसी बंद पहले ही चर्चा थी, इससे रिटायर होने वाले कर्मचारी में हड़कंप की स्थिति थी. उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिटेंशन स्कीम अचानक बंद हो सकती है. 17 दिसंबर को बीएसपी मैनेजमेंट ने पुरानी रिटेंशन पालिसी को रद्द करने का नया आदेश जारी कर दिया.

नए आदेश में रिटायर होने के बाद भी आवास रखने पर दो माह का ग्रेस पीरियड मिलेगा. यानी पहले दो माह नार्मल रेंट, अगले 4 माह तक 8 रु. प्रति वर्गफीट, फिर छह माह बाद 24 रु. प्रति वर्गफीट की दर से रेंट देना होगा. आवास छोड़ने पर ही ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट वगैरह की राशि मिलेगी.

नई रिटेंशन पॉलिसी में कार्मिक छह माह तक का किराया तो वहन कर सकते हैं. इसके बाद 24 रु प्रति वर्गफुट की दर से किराया उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा. एक तो उनका ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट जमा रहेगा उसका उन्हें ब्याज नहीं मिलेगा. इसके अलावा 24 रु. प्रति वर्गफीट की दर से किराया देने के बजाय उन्हें टाउनशिप के बाहर इससे सस्ते में आवास मिल जाएगा.

मृत बीएसपी ठेका श्रमिक के आश्रित को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

भिलाईनगर। बीएसपी के एसएमएस-2 में प्रोजेक्ट बिल्डिंग के निर्माण कार्य के दौरान 15 नवंबर को हुई दुर्घटना में मृत ठेका श्रमिक देवेंद्र चंद्राकर के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिलेगी. बीएसपी के वरिष्ठ प्रबंधक निवेश विजयन एवं सहायक प्रबंधक शशांक राव ने आश्रित के परिजन को नियुक्ति पत्र सौंप दिया.

ज्ञात हो कि यह कार्य मेकॉन कंपनी के अधीन और पेटी ठेकेदार एम. मोहन के द्वारा कराया जा रहा था. इस संबंध में स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटक के अध्यक्ष संजय कुमार साहू ने भिलाई इस्पात संयंत्र के उच्च प्रबंधन से चर्चा कर श्रमिक के परिवार को उचित सामाजिक सुरक्षा के तहत सहयोग के लिए प्रयास किया.

बीएसपी प्रबंधन ने श्रमिक के परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सहायता को प्राथमिकता देते हुए उनके परिवार के एक पात्र सदस्य को बीएसपी में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है. परिवार को 10 लाख का बीमा ईएसआईसी एवं अन्य सभी सरकारी सुविधाएँ मिलेगी. ठेका कंपनी की ओर से 50,000 रु. नगद सहयोग राशि दी गई. परिवार के सहयोग के लिए स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटक की ओर से संजय साहू, सीपी वर्मा, मनोहर लाल, आर. दिनेश एवं गुरुदेव साहू उपस्थित थे.

फरीद नगर लाल मैदान में कचरा डम्प करने का विरोध

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत फरीदनगर लाल मैदान ग्राउंड में बिल्डिंग मटेरियल का मलबा और कचरा डम्प करने पर स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया. इसका स्थानीय नागरिकों ने रविवार को धरना देकर विरोध जताया. उनके साथ वार्ड 11 के पार्षद महेश वर्मा भी धरने पर बैठे.

भिलाई निगम ने कचरा डम्प करने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की है. यहां मलबा व कचरा डम्प करने के साथ साथ ही कुछ असामजिक तत्वों द्वारा मछली चिकन के सड़े गले अपशिष्ट डालने के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं. भिलाई निगम ने चेतावनी दी है कि किसी प्रकार का भवन निर्माण सामग्री एवं मलवा डंप करने वालों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. सम्बन्धित व्यवसायी को सात दिवस के भीतर अनाधिकृत रूप से डंप किए गए मटेरियल को हटा कर निगम को सूचित करने अन्यथा प्रतिदिन अर्थदंड से दंडित करते हुए उक्त सामग्री को निगम के द्वारा अधिग्रहित किया.

खुर्सीपार रेलवे फाटक 23 तक रहेगा बंद

भिलाईनगर। रायपुर रेल मंडल में खुर्सीपार रेलवे समपार फाटक क्रमांक 440 (कि.मी. 855/08 – 10) में मिडिल लाइन 18 नवंबर की सुबह 9 बजे से 23 नवंबर की रात 8 बजे तक बंद रहेगा. आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण समपार फाटक से वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.

पति के दोस्तों ने किया गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

भिलाईनगर। एक महिला के साथ पति के 2 दोस्तों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक महिला और दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

भिलाईनगर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला का पति धारा 307 के मामले में जेल में बंद है. जेल जाने से पहले उसने पत्नी से कहा था कि बाहर उसके दोस्तों से संपर्क में रहना . इस बीच पति के एक दोस्त ने महिला की रिश्तेदार के जरिए उससे मिलने की कोशिश की. जान पहचान होने पर युवक मिलने के लिए महिला के घर पहुंचा. जहां पहले से दूसरा दोस्त मौजूद था. दोनों ने मिलकर बारी-बारी से रेप किया. इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी रामाराव, नकुल और महिला को गिरफ्तार किया. इस मामले में भिलाईनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 70 (1), 115 (2) -, 127 (2), 332 (बी) के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई.