Durg-Bhilai News Update : भिलाईनगर. सुपेला क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस एवं नगर पालिक निगम भिलाई की संयुक्त कार्रवाई पिछले तीन सप्ताह से लगातार जारी है. रविवार को भी प्रातः घड़ी चौक से गदा चौक, सुपेला तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया. आज सुबह 6 बजे से संडे मार्केट, सुपेला क्षेत्र में नगर पालिक निगम भिलाई की टीम के साथ पुलिस बल ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया. इससे मार्ग को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है. कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. इस दौरान यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रही. इस संयुक्त कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक, छावनी के नेतृत्व में थाना सुपेला, थाना वैशाली नगर एवं थाना भिलाई भट्टी के पुलिस अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर पालिक निगम भिलाई के राजस्व निरीक्षक एवं निगम अमले की सक्रिय और समन्वित भूमिका रही.

धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार

भिलाईनगर. पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत आर्थिक सहायता, इलाज और बीमारी दूर करने के नाम पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम एवं बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि रूखमणी पाण्डेय (36 वर्ष), निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई ने 1 फरवरी 2026 को थाना पुरानी भिलाई में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया. प्रार्थिया घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है. प्रार्थिया ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को दो अज्ञात महिलाएं उनके घर आई थी. इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने और आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया. प्रार्थिया ने असहमति जताने पर दोनों महिलाएं चली गई थी. इसके बाद 1 फरवरी को वही महिलाएं दोबारा प्रार्थिया के घर पहुंची और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, आर्थिक सहायता, इलाज एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का प्रलोभन दिया. प्रार्थिया एवं उनके परिजनों ने विरोध किया. उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मामले में थाना पुरानी भिलाई में धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई. जांच के दौरान दोनों आरोपियों सारिका डाडिंगे (42 वर्ष) निवासी खुर्सीपार व प्रियंका साईमन (33 वर्ष) निवासी कुम्हारी को गिरफ्तार कर लिया है.

1.20 करोड़ की लागत से नाला निर्माण करेगा निगम

दुर्ग. महापौर अलका बाघमार के मार्गदर्शन में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों के साथ बजट संबंधी बैठक आयोजित की गई. बैठक में अधिकारियों के साथ शहर के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करने एवं जनसुविधाओं के विस्तार को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया. बैठक के दौरान महापौर के निर्देशानुसार शंकर नगर नाला में रिटर्निंग वॉल एवं साइड से एप्रोच रोड निर्माण, नियमित साफ-सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अतिक्रमण हटाने के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए. साथ ही शहर के जलनिकासी तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. बैठक में वर्धमान धर्मशाला से सरस्वती नगर ए.एच.पी. होते हुए नदी रोड तक लगभग 2 किलोमीटर लंबाई में नाला निर्माण (वार्ड 31, 34 एवं 35) के लिए अनुमानित लागत राशि 1.20 करोड़ रुपये निर्धारित की गई. इसके साथ ही दुर्ग शहर के समस्त वार्डों में स्थित तालाबों के सौंदर्याकरण एवं संरक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने पर भी सहमति बनी.

बैठक में शिवनाथ नदी से राजनांदगांव रोड तक नदी किनारे एप्रोच रोड निर्माण, मुक्तिधाम से शिवनाथ नदी किनारे शव दफनाने वाले मार्ग तक एप्रोच रोड निर्माण, शिवनाथ नदी मुक्तिधाम के पास सर्वसुलभ शौचालय निर्माण तथा गंजपारा चौक से प्रिंस बार होते हुए पुलगांव नाला तक 500 मीटर लंबाई में आर.सी.सी. नाली एवं पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए.

बैठक के दौरान समिति सदस्य कुलेश्वर साहू, आशीष चंद्राकर, कमल देवांगन, गुलाब वर्मा, लोकेश्वरी ठाकुर, सरस निर्मलकर सहित कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, विनोद मांझी, करण यादव, विकास दमाहे, मोहित मरकाम एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर बुजुर्ग मां का बेचा घर 

भिलाईनगर. अमलेश्वर थाना अंतर्गत 72 वर्षीय महिला की जमीन और मकान को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला के बेटे सहित दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है.

अमलेश्वर पुलिस ने बताया कि मनोरमा भिवंडे (72 वर्ष) निवासी अमर चौक शर्मा बाड़ा, राजातालाब रायपुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनके नाम पर मौजा अमलेश्वर में 1420 वर्गफीट की जमीन एवं अर्धनिर्मित मकान स्थित है. पैसे की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रवीण भिवंडे और उसके मित्र पारस प्रसाद केसरी को ऋण निकालने के उद्देश्य से ऋण पुस्तिका एवं रजिस्ट्री दस्तावेज दिए थे, यह कहकर कि उनकी फोटोकॉपी कर वापस कर देंगे. पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र कर उनकी अनुपस्थिति और बिना जानकारी के फर्जी इकरारनामा एवं पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर संपत्ति को बेच दिया. इस बात की जानकारी उन्हें 16-17 जनवरी को तब हुई. जब अमलेश्वर स्थित मकान में निर्माण कार्य चलता पाया गया. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक ही संपत्ति को दो अलग-अलग व्यक्तियों से सौदा कर लाखों रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की. पीड़िता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न तो किसी नोटरी के समक्ष हस्ताक्षर किए और न ही किसी प्रकार की बिक्री या इकरारनामा की सहमति दी थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमलेश्वर पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी प्रवीण भिवंडे एवं पारस प्रसाद केसरी के खिलाफ धारा 318 (4) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है.