भिलाईनगर। खुर्सीपार थाना अंतर्गत मंगलवार को मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ को शराब के नशे में एक युवक ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए हत्या करने की नियत से इंट से सिर में वारकर चोट पहुंचायी है। रिपोर्ट पर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 109, 132, 121 (2) बीएनएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

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खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रार्थी रुपेश कुमार जोशी पिता भगवती प्रसाद जोशी (35 वर्ष) निवासी अटल आवास बोगदा पुल जामुल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह सेक्टर 11 शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपार में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है।

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर निर्वाचन कार्य में उनकी ड्यूटी विधान सभा 65 भिलाई नगर के भाग संख्या 117 में लगी हुई है। इसके तहत 25 नवंबर को खुर्सीपार के वार्ड क्र 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड में मतदाताओं के घर -घर जाकर गणना पत्रक संग्रहण का कार्य किया जा रहा था। प्रार्थी के साथ में निगम के दो कर्मचारी पी. कार्तिक एवं दिनेश भी ड्यूटी में थे।

मंगलवार दोपहर 1 बजे लक्ष्मी नारायण वार्ड के गोकुल नगर में ड्यूटी के दौरान जावेद हुसैन निवासी उड़िया मोहल्ला प्रार्थी के पास आकर गाली-गालौज करते हुए ‘यहां से भाग जा वर्ना बहुत मार मारूंगा’ कहते हुए झगड़ा करने लगा। आरोपी ने शासन के निर्वाचन काम में बांधा डालते हुए अपने हाथ में ईंट उठाकर प्रार्थी की हत्या करने की नियत से उसके सिर पर वार कर दिया। प्रार्थी के साथ उपस्थित कार्तिक एवं दिनेश ने बीच बचाव किया। अगर बीच बचाव नहीं होता तो वह प्रार्थी की हत्या कर देता।

इसके बाद प्रार्थी ने घटना के बारे में फोनकर जोन स्वास्थ्य अधिकारी जोन क्रमांक 04 को बताया जो तत्काल पहुंचे और प्रार्थी को अपने साथ शासकीय अस्पताल सुपेला ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही छावनी एसडीएम हितेश पिस्दा व खुर्सीपार पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी जावेद हुसैन को हिरासत में ले लाया।

कैमरा चोरी एवं 14 पोल को नुकसान पहुंचाने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा की चोरी करने वाले एवं भवन के सामने लगाए गए 14 नग खंभे को क्षतिग्रस्त करने वाले शरारती तत्वों को पकड़ने में उतई पुलिस को सफलता मिली है।

पुलिस ने आरोपी पियूष साहू, नीरज उर्फ पप्पू साहू, लोमेंद्र यादव उर्फ छोटू, खिलेंद्र निषाद उर्फ छोटू, तुषार यादव उर्फ तेजेश्वर, लोकेश साहू, राजेंद्र निषाद उर्फ सोनू, नरेंद्र यादव, बहुत साहू सभी निवासी ग्राम कोड़िया थाना उतई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

उतई थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि प्रार्थी खुमान निषाद ग्राम कोड़िया का सरपंच है। 23 नवंबर की रात 10.30 बजे से 11.30 के बीच ग्राम कोरिया पंचायत भवन के सामने लगे एक नग हिक विजन कंपनी का सीसीटीवी कैमरा जिसकी कीमत लगभग 5000 रुपए है को अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गए हैं।

वहीं आरोपियों ने भवन के सामने लगे 14 नग लोहे के पोल जिसकी कीमत लगभग 12000 रुपए है, को बैंड कर नुकसान पहुंचा दिया था। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 303 (2), 324 (4) के तहत अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। श्री ध्रुव ने बताया कि सभी आरोपी पंचायत भवन के पास उठते बैठते थे।

म्यूल खाता चलाने वाले 16 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। कर्नाटका बैंक शाखा मोहन नगर मैं कुल 22 बैंक खाता में साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त 11 लाख रुपए जमा होना पाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग बैंक खाताधारकों, संवर्धक द्वारा किया गया है जसिमें से विभिन्न खातों में धोखाधड़ी की रकम लगभग 11 लाख रुपए जमा होना पाया गया है। साइबर धोखाधड़ी से संबंधित पाए जाने पर थाना मोहन नगर में 3 नवंबर को आरोपियों के खिलाफ धारा 317 (2), 317 (4), 318 (4), 111, 3 (5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया था।

इस मामले में कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कलविंदर सिंह, चौहान जीवन, निधि बघेल, लालकृष्ण साहू, राहुल यादव, पंकज चौबे सेक्टर 1 भिलाई, अंकुर सोनी, पायल सोनी, राज सिंह, राहुल कुमार, उज्जवल सिंह, पंकज टंडन, हेमंत दलाई, राम अवतार यादव कंदरा पारा दुर्ग, मुकुंद सेन मरोदा, राम दुबे दुर्ग को गिरफ्तार किया है।

ठंड से बचने लगाई आग से जल गई दो कारें

भिलाईनगर। एक घुमंतू युवक भिलाई-3 में गैरेज के बाहर ठंड से बचने आग जलाकर ताप रहा था। तभी आग की लपटे बिखरे हुए कचरे के जरिए गैरेज के बाहर खड़ी दो चारपहिया वाहनों तक जा पहुंची आग के संपर्क में आने से एक अल्टो और एक अन्य कार धू धूकर जलने लगी।

आगजनी की यह घटना मंगलवार रात सवा 1 बजे के आसपास भिलाई-3 में बजरंग पारा स्थित मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत विकसित मार्केट में हुई। फोरलेन सड़क से लगी इस मार्केट में सतीश महतो का चार पहिया वाहन सुधारने वाला गैरेज है। इसी गैरेज के बाहर खड़ी दो चारपहिया वाहनों में आगजनी की घटना हुई है।

घटना में अल्टो और अन्य कार बुरी तरीके से जलकर नष्ट हो गई है। जली हुई कार में से अल्टो गैरेज मालिक सतीश महतो की खुद की है। जबकि दूसरी अन्य कार बनने के लिए गैरेज में आई हुई थी। घटना के बाद बगल के छोटू मिस्त्री की मैकेनिक दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गये। इसमें एक सिरफिरे और घुमंतू किस्म के युवक की गतिविधि संदिग्ध नजर आ रही थी। कैमरे में दिख रहा युवक पिछले कुछ दिनों से मार्केट के आसपास नजर आ रहा था। इसलिए लोगों ने उसे पहचान लिया। मंगलवार सुबह जब वह युवक दिखा तो मार्केट के लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस को जानकारी दी।

भुइयां पोर्टल में छेड़छाड़ कर बैंक को चूना लगाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

भिलाईनगर। भुइयां पोर्टल में दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से बैंक से 36 लाख रुपए लोन लिया गया। लोन लेने के बाद दूसरों के खातों में रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। जब मामला तहसीलदार तक पहुंचा तब इस मामले में शिकायत दर्ज के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया । इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है। 5 आरोपी बिलासपुर, 1 रायपुर व एक को मुरमुंदा से पुलिस ने दबोचा है।

सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रुम में एएसपी अभिषेक झा ने पत्रवार्ता में बताया कि प्रार्थी तहसीलदार राधेश्याम वर्मा तहसील कार्यालय अहिवारा जिला दुर्ग ने 13 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करायी कि पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछोटी एवं मुरमुंदा तहसील अहियारा जिला दुर्ग के भुइयां साफ्टवेयर में अज्ञात आरोपियों ने साफ्टवेयर को हैककर छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक शाखा नंदिनी नगर से 30 लाख रुपए का आहरण किया।

जांच के दौरान बैंक से रकम निकालने वाले आरोपी दिनुराम यादव निवासी अमरपुरी सुंदर नगर वार्ड रायपुर सिलतरा व एसराम बजारे निवासीअछोटी एवं अन्य के द्वारा षडयंत्र पूर्वक अवैध लाभ अर्जित करने के लिये ऑनलाइन राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर मूल खसरा नंबर के रकबा में कूटरचित तरीके से नये खसरा नंबर का बटांकन कर नया खसरा सृजित कर दुरुपयोग किये जाने के संबंध में मामले में धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2), 3(5) बीएनएस 60 सी आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीकर कर विवेचना में लिया गया। पत्रवार्ता में अलेक्जेंडर किरो उपस्थित थे।