शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों को सहूलियत देने के लिए एक नई पहल शुरु की है. प्रदेश में आज से e-FIR सर्विस शुरू हो गई है. जिससे अब पीड़ित को थाने के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब फरियादी कहीं से भी ऑनलाइन FIR कर सकेंगे.

e-FIR सर्विस का शुभारंभ DGP विवेक जौहरी कर दिया है. एमपी पुलिस की इन साइट पर जाकर आप https://mppolice.gov.in, https://citizen.mppolice.gov.in, मोबाइल एप MPeCOP पर e-FIR दर्ज करा सकते हैं.

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बता दें कि 15 लाख से कम कीमत के वाहन चोरी, एक लाख से कम कीमत की सामान्य चोरी, आरोपी अज्ञात हो, घटना में चोट और बल का प्रयोग न होने के मामले में आप e-FIR कर पाएंगे. वहीं ट्रायल रन के तहत प्रदेश की सबसे पहली एफआईआर पिपलानी पुलिस ने चैन चोरी की दर्ज की है.

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससीआरबी) श्री चंचल शेखर ने बताया कि इस ट्रायल रन के दौरान कोई भी पीड़ित नागरिक वाहन चोरी (15लाख रुपये मूल्य तक) तथा सामान्य चोरी ( एक लाख रुपये मूल्य) की रिपोर्ट मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट https://mppolice.gov.in, सिटीजन पोर्टल https://citizen.mppolice.gov.in तथा मोबाइल ऐप (MPECOP) के माध्यम से अपनी आईडी से लॉगिन करके करा सकता है.

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यह सुविधा 24X7 उपलब्‍ध होगी. शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाकर समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया जा सकेगा. इससे वाहन चोरी के मामलो में बीमा राशि प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी होगी और ई-एफआईआर के द्वारा दर्ज प्रकरण में की गई कार्यवाही से नागरिक सतत अवगत रहेंगे.

शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन अपलोड करते ही उसे एसएमएस के माध्यम से acknowledgement तथा एफआईआर का प्रारूप पीडीएफ रूप में मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा. शिकायतकर्ता की शिकायत को पढ़कर संबंधित थाना प्रभारी एफआईआर ओके करेगा तथा तत्काल विवेचक नियुक्त कर विवेचना प्रारंभ कराएगा.

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ई-एफआईआर को क्रियान्वित करने में विभिन्न संस्थाओं, एससीआरबी एवं मेप आईटी की सहभागिता है. किसी भी सॉफ्टवेयर को वृहद रूप से लागू किए जाने के पूर्व ट्रायल रन किया जाता है, जिससे सेवा के मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके. इसी के चलते आज ई-एफआईआर का ट्रायल रन प्रारंभ किया गया. इसके अलावा सभी जिलों के सोशल मीडिया वेब पेज तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रेस नोट एवं सोशल मीडिया की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध होगी. किसी भी जिले की वेबसाईट को <जिला>mppolice.gov.in पर ऐक्‍सेस किया जा सकता है.

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