रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. पीएचई विभाग में कार्यपालन अभियंता सुरेंद्र कुमार चंद्रा की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. ईडी ने अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों की 1.72 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की है.
केन्द्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के कार्यपालन अभियंता सुरेंद्र कुमार चंद्रा की संपत्तियां कुर्क की गई है. ये संपत्तियां बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिले में बैंक में जमा राशि, कृषि भूमि, भूखंड और घर के रूप में शामिल है.
1 करोड़ 72 से अधिक की संपत्ति जब्त
पुलिस ने प्राथमिकी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. जिसमें आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ. सुरेंद्र कुमार चंद्र की कुल 1 करोड़ 72 लाख 80 हजार 711 रुपए की संपत्ति जब्त किया गया है.
अधिकारी और पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि ज्यादातर अचल संपत्ति सुरेंद्र कुमार चंद्रा और उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि अवैध रूप से अर्जित नकदी का उपयोग आरोपी और उसकी पत्नी ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की एक योजना के तहत मकान के पंजीकरण के लिए किया गया था. इसके बाद यह पंजीकरण रद्द कर दिया गया. इस प्रकार जमा की गई राशि बैंक खाते में वापस कर दी गई. जिसका उपयोग अन्य संपत्तियों की खरीदी के लिए किया गया था.
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