नई दिल्ली . दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की विधायक के. कविता से पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी ने कविता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें समन जारी किया था. जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. अब इस मामले में ईडी ने शीर्ष अदालत में कैविएट दायर किया है.
जांच एजेंसी ने एप्लिकेशन दायर कर कोर्ट से बिना सुनवाई आदेश जारी न करने का अनुरोध किया है. कविता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि एक महिला को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता, और उनसे घर पर ही पूछताछ की जानी चाहिए. 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी थी और सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी.
उच्चतम न्यायालय ने बीती 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने के मामले पर 24 मार्च को सुनवाई करने की मंजूरी दी थी. ईडी ने विधायक को 16 मार्च से पहले फिर से उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने की वजह से वह पेश नहीं हुईं. शीर्ष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में 24 मार्च को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई.
दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, और कथित रूप से 100 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला है. कविता के वकील ने बताया कि एक महिला से दफ्तर बुलाकर पूछताछ किया जाना पूरी तौर से कानून के खिलाफ है. उन्होंने बताया कि दायर याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद मामले की सुनवाई करेंगे.
वकील के सामने ईडी पूछताछ की मांग
कविता की वकील वंदना सेहगल द्वारा दायर याचिका में 7 और 11 मार्च को ईडी द्वारा भेजे गए समन को खारिज करने की मांग की गई थी. वकील ने दलील दी कि एजेंसी कविता को उनके घर पर पूछताछ के बजाय ऑफिस बुला रही है. साथ ही कविता ने एजेंसी की पूछताछ, बयान का ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग वकील के सामने किए जाने की मांग की थी. गौरतलब है कि, दिल्ली शराब नीति केस में केंद्रीय एजेंसी ईडी ने के कविता से 9 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन अगले समन पर वह पेश नहीं हुईं.