नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी से संबंधित एक मामले में तीन व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष कोलकाता न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। वसीम रहमान, वाजिद अली और मोहम्मद गुलाम गौस के खिलाफ अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) को स्वीकार करने के बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की।
ईडी ने वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ और डेटा प्रबंधन इकाई, डब्ल्यूबी द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज एक मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
वसीम रहमान को उसके साथियों के साथ, वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ, कोलकाता के अधिकारियों ने 1 जून, 2019 को संरक्षित वन्यजीवों की अवैध तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने 16 मार्च, 2021 को हावड़ा में वसीम रहमान के आवासीय परिसर में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में पता चला कि रहमान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों वाले जानवरों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था। भूमि, फ्लैट और बैंक बैलेंस के रूप में 2.21 करोड़ रुपये की अपराध की आय को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था।