शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर अभी जेल से बाहर हैं. अब ED ने अदालत में याचिका दायर की है. ED ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि 2 जून के बाद CM केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों तक बढ़ाई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. इसके बाद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा.
आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए ED की कार्रवाई को चुनौती दी थी. निचली अदालत से राहत ना मिलने के बाद केजरीवाल ने अपनी याचिका शीर्ष अदालत में लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. अदालत के आदेश के मुताबिक केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.
ED के इस कदम से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अदालत को ED ने बताया कि केजरीवाल अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं. ऐसी उम्मीद है कि 2 जून को ईडी की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है.
अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. जिसके बाद ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है. बताया जा रहा है कि ईडी ने अदालत से कहा है कि एजेंसी ने केजरीवाल के सरेंडर के समय यानी 2 जून को उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की है.
ED ने यह भी कहा कि जांच एजेंसी यह नहीं चाहती है कि केजरीवाल के आत्मसमर्पण के समय ऐसी स्थिति ना आए जब ED ने किसी कस्टडी की मांग ही ना की हो, इसलिए पहले ही यह याचिका दायर की जा रही है. बताया जा रहा है कि अभी अदालत ने इस पर अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है.
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