प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) सीमा पर मवेशी तस्करी रैकेट की मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में बड़ी कार्रवाई की है. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत TMC नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) के 36 बैंक खातों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है. इन बैंक खातों में कुल 25.86 करोड़ रुपये जमा है. शुक्रवार को ED की ओर से बयान जारी कर जानकारी दी गई है.

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गौरतलब है कि TMC नेता अनुब्रत मंडल को नवंबर 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के गठजोड़ को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनुब्रत मंडल ने 48.06 करोड़ रुपये की अपराध आय प्राप्त की थी.

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बता दें कि केस के दौरान अनुब्रत मंडल TMC के बीरभूम जिला अध्यक्ष थे और बीरभूम तथा पश्चिम बंगाल के आस-पास के जिलों के स्थानीय प्रशासन पर उनका बहुत अधिक नियंत्रण था. नेता पर आरोप है कि अपने अंगरक्षक सहगल हुसैन के माध्यम से मंडल मामले के सरगना मोहम्मद इनामुल हक के साथ लगातार संपर्क में था.

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ED ने कहा कि टीएमसी नेता ने हक से मिले कैश को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों, संबद्ध संस्थाओं, ‘बेनामीदारों’ (जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति है) और बीरभूम के स्थानीय व्यापारियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा करके उसे लूटा. अनुब्रत मंडल इसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वापस कर दिया.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में चार आरोपपत्र दायर किए हैं. मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सीबीआई (CBI) ने शुरू की है. भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पश्चिम बंगाल में कथित मवेशी तस्करी रैकेट चलाने के आरोप में पूर्व बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार, हक और अन्य के खिलाफ CBI ने एफआईआर दर्ज की है.

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