उमरिया। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उमरिया में ब्राइट स्टार स्कूल की मान्यता खत्म होने के बाद भी फर्जी तरीके से स्कूल संचालित किया जा रहा है। जिसमें कूट रचित तरीके से मार्कशीट दस्तावेज व टीसी का वर्ष 2021 तक गोरख धंधा किया गया। मामले में अब हाई कोर्ट ने टीआई कोतवाली को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार उमरिया के कैम्प में ब्राइट स्टार स्कूल की मान्यता वर्ष 2017 में समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी फर्जी तरीके से स्कूल संचालित कर कूट रचित तरीके से मार्कशीट दस्तावेज व टीसी का वर्ष 2021 तक गोरख धंधा किया गया। खंडहर हो चुके इस स्कूल का 5 साल तक सिर्फ कागजों में संचालन किया गया। इसका खुलासा शहडोल निवासी नशीम रजा खान की शिकायत पर हुआ था।
जिले से लेकर संभाग की जांच में उमरिया के दो स्कूलों की सांठगांठ से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। लल्लूराम डॉट कॉम ने शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े का मुद्दा प्रकाशित भी किया था। वहीं जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा साबित होने के वावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसके बाद शिकायकर्ता ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। जिसमें 12 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने टीआई कोतवाली को 18 नवंबर को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद IPC की 420,476,468470,471,120बी कुल 6 धाराओं के तहत 11 नामजद और तत्कालीन परियोजना समन्यवक और RTE विभाग के अधिकारी पर मामला दर्ज किया गया।
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