नई दिल्ली . स्कूलों को बेसमेंट के इस्तेमाल के संबंध में सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा की उप शिक्षा निदेशक डॉ.अनीता वत्स ने निजी से लेकर सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में 9 बिंदु जारी किए हैं.

इसमें दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन करने से लेकर बच्चों की सुरक्षित निकासी, परिसर में जलभराव न होने देने सहित कई निर्देश दिए गए हैं. स्कूल में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. साथ ही निकासी योजना को विस्तृत रूप से प्रदर्शित किया जाए. सभी गलियारे हर समय अवरोध मुक्त और सुगम होने चाहिए. गलियारे और सीढ़ियों में पानी जमा न हो उसकी नियमित जांच हो. स्कूल परिसर में जलभराव न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. बिजली संबंधी किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए उपकरणों सहित बिजली की तारों और फिटिंग की जांच हो. स्कूल में सभी अपेक्षित अग्नि सुरक्षा उपाय होने चाहिए.

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दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से बेसमेंट में चलने वाली सभी शैक्षिक और व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है.

एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.सी जैन ने कहा कि बेसमेंट में चलने वाले प्ले स्कूल या व्यवसायिक गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए. बेसमेंट में पार्किंग पर भी रोक लगे. बड़े-बड़े AC और बिजली के मीटर लगे होने की वजह से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. गांधी नगर इलाके में बेसमेंट में नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल , कपड़ों की दुकान और कोचिंग सेंटर चल रहे हैं.

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अंडरग्राउंड में चल रही शैक्षिक गतिविधियों पर रोक की मांग

सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन किया जाए. अगर स्कूल इमारत में कोई बेसमेंट है तो उसका उपयोग केवल मास्टर प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जाए. स्कूल की इमारत के सभी प्रवेश और निकास द्वार चालू और खुले रहेंगे. बेसमेंट तक की पहुंच उचित रूप से चिह्नित होनी चाहिए.